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भरतपुर के लुधावई टोल नाके पर अवैध वसूली, एसीबी को कार्रवाई के निर्देश

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Published : Aug 10, 2019, 12:08 AM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के लुधावई टोल नाके पर परिवहन अधिकारियों की ओर से अवैध वसूली के मामले में एसीबी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश की जाने वाली शिकायत को दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करें.

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जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के लुधावई टोल नाके पर परिवहन अधिकारियों की ओर से अवैध वसूली के मामले में एसीबी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश की जाने वाली शिकायत को दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करें.

न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल कुमार मित्तल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.याचिका में कहा गया कि भरतपुर लुधावई टोल नाके पर परिवहन अधिकारी ओवर लोड वाहनों को रोककर अवैध वसूली कर रहे हैं. ऐसे में इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.

पढ़े- जेटली AIIMS में भर्ती, पीएम मोदी-अमित शाह मिलने पहुंचे

वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि याचिकाकर्ता ऑटो-पार्ट्स का दुकानदार है. वह अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध वसूली करता है. इस पर खंडपीठ ने भरतपुर एसीबी के एएसपी को कहा है कि वह इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पेश शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करे.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के लुधावई टोल नाके पर परिवहन अधिकारियों की ओर से अवैध वसूली के मामले में एसीबी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश की जाने वाली शिकायत को दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करें.

न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल कुमार मित्तल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.याचिका में कहा गया कि भरतपुर लुधावई टोल नाके पर परिवहन अधिकारी ओवर लोड वाहनों को रोककर अवैध वसूली कर रहे हैं. ऐसे में इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.

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वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि याचिकाकर्ता ऑटो-पार्ट्स का दुकानदार है. वह अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध वसूली करता है. इस पर खंडपीठ ने भरतपुर एसीबी के एएसपी को कहा है कि वह इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पेश शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करे.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के लुधावई टोल नाके पर परिवहन अधिकारियों की ओर से अवैध वसूली के मामले में एसीबी को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश की जाने वाली शिकायत को दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करें। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल कुमार मित्तल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। Body:याचिका में कहा गया कि भरतपुर लुधावई टोल नाके पर परिवहन अधिकारी ओवर लोड वाहनों को रोककर अवैध वसूली कर रहे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ऑटो पार्ट्स का दुकानदार है। वह अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध वसूली करता है। इस पर खंडपीठ ने भरतपुर एसीबी के एएसपी को कहा है कि वह इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पेश शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करे। Conclusion:
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