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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - Jaipur Pocso Court Verdict

Jaipur Pocso Court Verdict, पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग को बहला फुसला कर साथ ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रिंकू सैनी उर्फ लादेन को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

District Court
जिला न्यायालय
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 22, 2023, 8:53 PM IST

जयपुर. पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया. पीड़िता के भ्रूण से प्राप्त डीएनए से अभियुक्त का डीएनए प्रोफाइल मैच हुआ है. इससे न केवल उसे शारीरिक व भावनात्मक रूप से क्षति पहुंची, बल्कि यह व्यक्तित्व एवं उसकी गरिमा को आहत करने वाले भी कृत्य हैं. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि 21 जुलाई, 2020 को पीड़िता के दादा ने तुंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी पोती अचानक लापता हो गई. उसे शक है कि रिंकू सैनी उसे ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि रिंकू उसे ब्लैकमेल करता था. जनवरी, 2020 में अभियुक्त ने रात के वक्त उसके घर आकर उससे संबंध बनाए थे.

पढ़ें : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में परिवार सहित गवाह मुकरे, पीड़िता के बयान पर आरोपी को 20 साल का कारावास

वहीं, इसके बाद भी उसने कई बार घर आकर संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई. घटना के दिन जब वह स्कूल गई तो वहां रिंकू ने उसे स्कूल के लैट-बाथ में ले जाकर बंद कर दिया. जहां से पुलिस ने उसे बाहर निकाला. वहीं, अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. पीड़िता का घर रात को अंदर से बंद रहता है, जिससे साबित है कि उसने पीड़िता का अपहरण नहीं किया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

जयपुर. पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया. पीड़िता के भ्रूण से प्राप्त डीएनए से अभियुक्त का डीएनए प्रोफाइल मैच हुआ है. इससे न केवल उसे शारीरिक व भावनात्मक रूप से क्षति पहुंची, बल्कि यह व्यक्तित्व एवं उसकी गरिमा को आहत करने वाले भी कृत्य हैं. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि 21 जुलाई, 2020 को पीड़िता के दादा ने तुंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी पोती अचानक लापता हो गई. उसे शक है कि रिंकू सैनी उसे ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि रिंकू उसे ब्लैकमेल करता था. जनवरी, 2020 में अभियुक्त ने रात के वक्त उसके घर आकर उससे संबंध बनाए थे.

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वहीं, इसके बाद भी उसने कई बार घर आकर संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई. घटना के दिन जब वह स्कूल गई तो वहां रिंकू ने उसे स्कूल के लैट-बाथ में ले जाकर बंद कर दिया. जहां से पुलिस ने उसे बाहर निकाला. वहीं, अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. पीड़िता का घर रात को अंदर से बंद रहता है, जिससे साबित है कि उसने पीड़िता का अपहरण नहीं किया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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