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चाकसू में अवैध निर्माण तोड़ने से जुड़ा मामला, अधिशाषी अधिकारी बृजेश गोयल और विकास अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज

जयपुर के चाकसू में अवैध निर्माण और मोहनलाल मिश्रा के मकान को तोड़ने के संबंध में न्यायालय ने नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी बृजेश कुमार गोयल और विकास अधिकारी पंचायत समिति चाकसू बृजेंद्र सिंह धाकड़ और अन्य कर्मचारी के विरुद्ध चाकसू पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया.

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Published : Sep 26, 2019, 8:56 AM IST

चाकसू (जयपुर). जिले में अवैध निर्माण और मोहनलाल मिश्रा के मकान को तोड़ने के संबंध में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा- 166, 166ए, 166बी और 166सी, 217, 427, 441, 452, 504, 506, 120बी, के तहत नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी बृजेश कुमार गोयल और विकास अधिकारी पंचायत समिति चाकसू बृजेंद्र सिंह धाकड़ और अन्य कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस थाना चाकसू को मुकदमा दर्ज कर इस प्रकरण में जांच कर न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए है.

चाकसू में अवैध निर्माण तोड़ने से जुड़ा मामला

परिवादी पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नाथूलाल शर्मा ने बताया कि टिगरिया रोड़ पंचायत समिति के पास परिवादी पीड़ित मोहनलाल मिश्रा काफी सालों से मकान बनाकर रह रहे थे. वहीं निर्माणधीन मकान को नगरपालिका चाकसू के विकास अधिकारी चाकसू बृजेंद्र सिंह धाकड़ ने अवैध रूप से तोड़ दिया. जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था.

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इस मामले को लेकर मोहनलाल मिश्रा ने अपने अधिवक्ता एनएल शर्मा के माध्यम से न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं.

चाकसू (जयपुर). जिले में अवैध निर्माण और मोहनलाल मिश्रा के मकान को तोड़ने के संबंध में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा- 166, 166ए, 166बी और 166सी, 217, 427, 441, 452, 504, 506, 120बी, के तहत नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी बृजेश कुमार गोयल और विकास अधिकारी पंचायत समिति चाकसू बृजेंद्र सिंह धाकड़ और अन्य कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस थाना चाकसू को मुकदमा दर्ज कर इस प्रकरण में जांच कर न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए है.

चाकसू में अवैध निर्माण तोड़ने से जुड़ा मामला

परिवादी पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नाथूलाल शर्मा ने बताया कि टिगरिया रोड़ पंचायत समिति के पास परिवादी पीड़ित मोहनलाल मिश्रा काफी सालों से मकान बनाकर रह रहे थे. वहीं निर्माणधीन मकान को नगरपालिका चाकसू के विकास अधिकारी चाकसू बृजेंद्र सिंह धाकड़ ने अवैध रूप से तोड़ दिया. जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था.

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इस मामले को लेकर मोहनलाल मिश्रा ने अपने अधिवक्ता एनएल शर्मा के माध्यम से न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं.

Intro:चाकसू (जयपुर). जिले के चाकसू में अवैध निर्माण तोड़ने से जुड़ा मामले में नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी बृजेश कुमार गोयल व विकास अधिकारी पंचायत समिति चाकसू बृजेंद्र सिंह धाकड़ एवं अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय के आदेश से पंचायत समिति के पास में स्थित मोहनलाल मिश्रा के मकान को तोड़ने के संबंध में न्यायालय ने संज्ञान लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 166ए 166बी, 166सी, 217, 427, 441, 452, 504, 506, 120बी, के तहत पुलिस थाना चाकसू को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया तथा प्रकरण में जांच कर न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए है। Body:परिवादी पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नाथूलाल शर्मा ने बताया कि टिगरिया रोड़ पंचायत समिति के पास परिवादी पीड़ित मोहनलाल मिश्रा काफी सालों से मकान बनाकर निवास कर रहा है। यहां निर्माणधीन मकान को नगरपालिका चाकसू के अधिशासी अधिकारी एवं विकास अधिकारी चाकसू बृजेंद्र सिंह धाकड़ ने अवैध रूप से तोड़ दिया था जिस पर काफी हंगामा हुआ था। Conclusion:जिसको लेकर मोहनलाल मिश्रा ने अपने अधिवक्ता एनएल शर्मा के माध्यम से न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदेश करवाए हैं।

बाईट-01 : एनएल शर्मा, अधिवक्ता, पीड़ित परिवादी।

-ईटीवी भारत के लिए मुकेश के सिर्रा चाकसू।
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