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जयपुर डेयरी को RTI के दायरे में मानने के आदेश पर रोक - Information sought under RTI from Jaipur Dairy

जयपुर डेयरी को राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए सूचना मुहैया कराने को कहा था. इस पर जयपुर डेयरी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सूचना आयोग के 17 अगस्त के आदेश पर रोक लगा जबाब तलब किया (Court stays order of information commission) है.

Court stays order of information commission
जयपुर डेयरी को आरटीआई के दायरे में मानने के आदेश पर रोक
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Published : Dec 2, 2022, 9:39 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के गत 17 अगस्त के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी (Court stays order of information commission) है, जिसके तहत आयोग ने जयपुर डेयरी को आरटीआई के दायरे में मानते हुए सूचना मुहैया कराने को कहा था. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सूचना आयोग, पशुपालन सचिव और आरसीडीएफ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सूचना आयोग ने गत 17 अगस्त को याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए मांगी गई सूचना मुहैया कराने को कहा था. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहकारी संस्था है और वह किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है. जयपुर डेयरी निजी संस्था है और राज्य सरकार से किसी तरह का अनुदान प्राप्त नहीं करती है. ऐसे में उस पर आरटीआई के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. इसलिए सूचना आयोग के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सूचना आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के गत 17 अगस्त के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी (Court stays order of information commission) है, जिसके तहत आयोग ने जयपुर डेयरी को आरटीआई के दायरे में मानते हुए सूचना मुहैया कराने को कहा था. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सूचना आयोग, पशुपालन सचिव और आरसीडीएफ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सूचना आयोग ने गत 17 अगस्त को याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मानते हुए मांगी गई सूचना मुहैया कराने को कहा था. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहकारी संस्था है और वह किसी भी रूप में लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती है. जयपुर डेयरी निजी संस्था है और राज्य सरकार से किसी तरह का अनुदान प्राप्त नहीं करती है. ऐसे में उस पर आरटीआई के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. इसलिए सूचना आयोग के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने सूचना आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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