जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने बैंक कर्मचारी की ओर से ग्राहक के खाते में हेरफेर कर लाखों रुपए की क्षति पहुंचाने की जिम्मेदारी बैंक पर डालते हुए आईसीआईसीआई बैंक पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने ग्राहक के खाते में जमा 28 लाख रुपए 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं. आयोग ने यह आदेश दशरथ सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिया.
परिवाद में कहा गया कि उसने दिसंबर 2010 को आईसीआईसीआई बैंक में बचत खाता खुलवाया था. वर्ष 2011 में ब्याज सहित खाते में कुल 28 लाख रुपए हो गए. वहीं बैंक के सेल्स मैनेजर ने खाता पुन: शुरू कराने के नाम पर परिवादी के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर धनराशि खुर्दबुर्द कर दी.
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इस संबंध में परिवादी ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी. परिवाद में कहा गया कि बैंककर्मी के धोखाधड़ी करने का नुकसान परिवादी नहीं उठा सकता ऐसे में इसकी वसूली बैंक से कराई जाए.