ETV Bharat / state

ICICI बैंक पर पांच लाख रुपए का हर्जाना

author img

By

Published : Aug 22, 2019, 10:06 PM IST

राज्य उपभोक्ता आयोग ने बैंक कर्मचारी की ओर से ग्राहक के खाते में हेरफेर कर लाखों रुपए की क्षति पहुंचाने के मामले में आईसीआईसीआई बैंक पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

ICICI बैंक पर लगा हर्जाना, ICICI Bank fined

जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने बैंक कर्मचारी की ओर से ग्राहक के खाते में हेरफेर कर लाखों रुपए की क्षति पहुंचाने की जिम्मेदारी बैंक पर डालते हुए आईसीआईसीआई बैंक पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने ग्राहक के खाते में जमा 28 लाख रुपए 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं. आयोग ने यह आदेश दशरथ सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिया.

ICICI बैंक पर लगा हर्जाना,  ICICI Bank fined
राज्य उपभोक्ता आयोग ने बैंक पर लगाया हर्जाना

परिवाद में कहा गया कि उसने दिसंबर 2010 को आईसीआईसीआई बैंक में बचत खाता खुलवाया था. वर्ष 2011 में ब्याज सहित खाते में कुल 28 लाख रुपए हो गए. वहीं बैंक के सेल्स मैनेजर ने खाता पुन: शुरू कराने के नाम पर परिवादी के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर धनराशि खुर्दबुर्द कर दी.

पढ़ें- पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 90 RPS अधिकारियों और 44 पुलिस इंस्पेक्टर की तबादला सूची जारी

इस संबंध में परिवादी ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी. परिवाद में कहा गया कि बैंककर्मी के धोखाधड़ी करने का नुकसान परिवादी नहीं उठा सकता ऐसे में इसकी वसूली बैंक से कराई जाए.

जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने बैंक कर्मचारी की ओर से ग्राहक के खाते में हेरफेर कर लाखों रुपए की क्षति पहुंचाने की जिम्मेदारी बैंक पर डालते हुए आईसीआईसीआई बैंक पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने ग्राहक के खाते में जमा 28 लाख रुपए 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं. आयोग ने यह आदेश दशरथ सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिया.

ICICI बैंक पर लगा हर्जाना,  ICICI Bank fined
राज्य उपभोक्ता आयोग ने बैंक पर लगाया हर्जाना

परिवाद में कहा गया कि उसने दिसंबर 2010 को आईसीआईसीआई बैंक में बचत खाता खुलवाया था. वर्ष 2011 में ब्याज सहित खाते में कुल 28 लाख रुपए हो गए. वहीं बैंक के सेल्स मैनेजर ने खाता पुन: शुरू कराने के नाम पर परिवादी के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर धनराशि खुर्दबुर्द कर दी.

पढ़ें- पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 90 RPS अधिकारियों और 44 पुलिस इंस्पेक्टर की तबादला सूची जारी

इस संबंध में परिवादी ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी. परिवाद में कहा गया कि बैंककर्मी के धोखाधड़ी करने का नुकसान परिवादी नहीं उठा सकता ऐसे में इसकी वसूली बैंक से कराई जाए.

Intro:जयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने बैंक कर्मचारी की ओर से ग्राहक के खाते में हेरफेर कर लाखों रुपए की क्षति पहुंचाने की जिम्मेदारी बैंक पर डालते हुए आईसीआईसीआई बैंक पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने ग्राहक के खाते में जमा 28 लाख रुपए 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह आदेश दशरथ सिंह की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:परिवाद में कहा गया कि उसने दिसंबर 2010 को आईसीआईसीआई बैंक में बचत खाता खुलवाया था। वर्ष 2011 में ब्याज सहित खाते में कुल 28 लाख रुपए हो गए। वहीं बैंक के सेल्स मैनेजर ने खाता पुन: शुरू कराने के नाम पर परिवादी के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर धनराशि खुर्दबुर्द कर दी। इस संबंध में परिवादी ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। परिवाद में कहा गया कि बैंककर्मी के धोखाधडी करने का नुकसान परिवादी नहीं उठा सकता। ऐसे में इसकी वसूली बैंक से कराई जाए। Conclusion:null
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.