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बिना अवकाश काम करने वाले सुरक्षाकर्मी को दैनिक 127 रुपए वेतन कैसे, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

धौद पंचायत समिति के अधीन फुल टाइम संविदा पर लगे सुरक्षाकर्मियों को दैनिक सिर्फ 127 रुपए देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर भी रोक लगा दी है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
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Published : Oct 5, 2019, 10:18 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर की धौद पंचायत समिति के अधीन फुल टाइम संविदा पर लगे सुरक्षाकर्मियों को दैनिक सिर्फ 127 रुपए देने पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर भी रोक लगा दी है.

राजस्थान हाईकोर्ट,  Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश रामनिवास और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में संविदा पर पंचायत समिति में सुरक्षाकर्मी लगे थे. उन्हें मासिक 3 हजार 822 रुपए ही वेतन दिया जा रहा है.

पढ़ें- 'सिलिकोसिस पॉलिसी' लागू करने वाला पहला प्रदेश बनेगा राजस्थान

जबकि वे पूरे साल बिना किसी साप्ताहिक या त्योहारी अवकाश लिए सेवाएं दे रहे हैं. वहीं याचिकाकर्ताओं के संगठन की ओर से विभाग से न्यूनतम वेतन की मांग करने पर विभाग उन्हें हटाकर संविदा पर दूसरे सुरक्षाकर्मी भर्ती कर रहा है.

इसके लिए गत दिनों प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए सुरक्षाकर्मी लेने का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए न्यूनतम वेतन नहीं देने पर जवाब पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर की धौद पंचायत समिति के अधीन फुल टाइम संविदा पर लगे सुरक्षाकर्मियों को दैनिक सिर्फ 127 रुपए देने पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर भी रोक लगा दी है.

राजस्थान हाईकोर्ट,  Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश रामनिवास और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में संविदा पर पंचायत समिति में सुरक्षाकर्मी लगे थे. उन्हें मासिक 3 हजार 822 रुपए ही वेतन दिया जा रहा है.

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जबकि वे पूरे साल बिना किसी साप्ताहिक या त्योहारी अवकाश लिए सेवाएं दे रहे हैं. वहीं याचिकाकर्ताओं के संगठन की ओर से विभाग से न्यूनतम वेतन की मांग करने पर विभाग उन्हें हटाकर संविदा पर दूसरे सुरक्षाकर्मी भर्ती कर रहा है.

इसके लिए गत दिनों प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए सुरक्षाकर्मी लेने का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए न्यूनतम वेतन नहीं देने पर जवाब पेश करने को कहा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर की धौद पंचायत समिति के अधीन फुल टाइम संविदा पर लगे सुरक्षाकर्मियों को दैनिक सिर्फ 127 रुपए देने पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर भी रोक लगा दी है। न्यायाधीश आलोक शर्मा ने यह आदेश रामनिवास व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में संविदा पर पंचायत समिति में सुरक्षाकर्मी लगे थे। उन्हें मासिक 3 हजार 822 रुपए ही वेतन दिया जा रहा है। जबकि वे पूरे साल बिना किसी साप्ताहिक या त्यौहारी अवकाश लिए सेवाएं दे रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं के संगठन की ओर से विभाग से न्यूनतम वेतन की मांग करने पर विभाग उन्हें हटाकर संविदा पर दूसरे सुरक्षाकर्मी भर्ती कर रहा है। इसके लिए गत दिनों प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए सुरक्षाकर्मी लेने का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए न्यूनतम वेतन नहीं देने पर जवाब पेश करने को कहा है।Conclusion:
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