जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केकड़ी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश अनिल मित्तल की अग्रिम जमानत वाली याचिका पर दिया है.
याचिका में कहा गया था कि स्वास्थ्य अधिकारी ने केकड़ी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था 11 जनवरी को विभाग ने एक गजक की दुकान पर छापा डाला था. इस दौरान याचिकाकर्ता ने वहां नारेबाजी की ओर सरकारी कागज फाड़ दिए.
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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की ती. याचिका में कहा गया था कि मौके पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसी कोई घटना नहीं आ रही है. इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के कारण पहले भी मामले दर्ज कराए गए हैं. सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.