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शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आरटीई की गाइडलाइन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आरटीआई की गाइडलाइन पर राजस्थान हाईकोर्ट पर रोक लगा दी है.

HC stays on guideline for RTI act released by state government
शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आरटीई की गाइडलाइन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Jul 3, 2023, 8:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आरटीई कानून के तहत प्री-प्राइमरी व प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है.

इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग सहित अन्य से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल व संस्कार स्कूल सहित एक अन्य की याचिकाओं पर दिए. याचिकाओं में अधिवक्ता अनुरूप सिंघी ने बताया कि राज्य सरकार की स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए जारी की गई गाइडलाइन ही आरटीई कानून विपरीत है.

पढ़ें: Rajasthan Highcourt: आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश नहीं देने पर शिक्षा सचिव को तलब

इसके अलावा राज्य सरकार धारा 12(2) के तहत हर स्टूडेंट को पुनर्भुगतान करने के लिए जवाबदेह है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने इस गाइडलाइन के तहत पुनर्भुगतान नहीं करने और प्री-प्राइमरी सहित कक्षा प्रथम में प्रवेश देने का प्रावधान किया है. जबकि इस सत्र के प्रवेश पूर्व में ही हो चुके हैं. ऐसे में गाइडलाइन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. ऐसे में राज्य सरकार की नई गाइडलाइन गलत हैं और इनकी क्रियान्विति पर रोक लगाई जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गाइडलाइन पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आरटीई कानून के तहत प्री-प्राइमरी व प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है.

इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग सहित अन्य से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल व संस्कार स्कूल सहित एक अन्य की याचिकाओं पर दिए. याचिकाओं में अधिवक्ता अनुरूप सिंघी ने बताया कि राज्य सरकार की स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए जारी की गई गाइडलाइन ही आरटीई कानून विपरीत है.

पढ़ें: Rajasthan Highcourt: आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश नहीं देने पर शिक्षा सचिव को तलब

इसके अलावा राज्य सरकार धारा 12(2) के तहत हर स्टूडेंट को पुनर्भुगतान करने के लिए जवाबदेह है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने इस गाइडलाइन के तहत पुनर्भुगतान नहीं करने और प्री-प्राइमरी सहित कक्षा प्रथम में प्रवेश देने का प्रावधान किया है. जबकि इस सत्र के प्रवेश पूर्व में ही हो चुके हैं. ऐसे में गाइडलाइन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता. ऐसे में राज्य सरकार की नई गाइडलाइन गलत हैं और इनकी क्रियान्विति पर रोक लगाई जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गाइडलाइन पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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