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मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी पर एमएलए के खिलाफ एफआईआर, राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 6, 2023, 8:47 PM IST

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी करने पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर पर मामला दर्ज करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

Case against BJP MLA Madan Dilawar
खड़गे के खिलाफ टिप्पणी पर एमएलए के खिलाफ एफआईआर

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ की गई टिप्पणी पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर के खिलाफ हत्या के लिए आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज करने पर राज्य सरकार से 13 अक्टूबर तक जवाब मांगा है. जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता डॉ महेश शर्मा ने बताया कि मदन दिलावर के खिलाफ कोटा के महावीर नगर थाने में गत मई माह में हत्या के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज हुआ था. इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने दैनिक समाचार पत्रों में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बयान दिया कि उनकी उम्र 80 साल से अधिक हो गई है और उनको भगवान कभी भी बुला सकते हैं.

पढ़ें: Rajasthan High Court: विधायक मदन दिलावर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

याचिका में कहा गया कि इस बयान पर पुलिस ने सरकारी दबाव में उसके खिलाफ हत्या के लिए षडयंत्र रचने का मामला दर्ज कर लिया. इतना ही नहीं मामले में उसके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 भी लगाई गई, जबकि याचिकाकर्ता खुद भी एससी से आते हैं. ऐसे में उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है. इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ की गई टिप्पणी पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर के खिलाफ हत्या के लिए आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज करने पर राज्य सरकार से 13 अक्टूबर तक जवाब मांगा है. जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता डॉ महेश शर्मा ने बताया कि मदन दिलावर के खिलाफ कोटा के महावीर नगर थाने में गत मई माह में हत्या के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज हुआ था. इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने दैनिक समाचार पत्रों में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बयान दिया कि उनकी उम्र 80 साल से अधिक हो गई है और उनको भगवान कभी भी बुला सकते हैं.

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याचिका में कहा गया कि इस बयान पर पुलिस ने सरकारी दबाव में उसके खिलाफ हत्या के लिए षडयंत्र रचने का मामला दर्ज कर लिया. इतना ही नहीं मामले में उसके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 भी लगाई गई, जबकि याचिकाकर्ता खुद भी एससी से आते हैं. ऐसे में उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है. इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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