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Gold loan Fraud : नकली सोना गिरवी रखकर लिया गोल्ड लोन, सत्यापन में खुलासा हुआ तो थाने पहुंचा मामला

राजधानी जयपुर में नकली सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन उठाने का एक मामला सामने आया है. फाइनेंस कंपनी के सत्यापन में इसका खुलासा होने पर कंपनी ने इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है.

सांगानेर थाना जयपुर
सांगानेर थाना जयपुर
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Published : Jul 25, 2023, 11:34 AM IST

जयपुर. राजधानी जयपुर में नकली सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन उठाने का मामला सामने आया है. इस मामले में सांगानेर थाने में झोटवाड़ा निवासी एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सांगानेर थानाधिकारी महेंद्र सिंह के अनुसार, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एरिया हेड राजू कुमार ने झोटवाड़ा निवासी कुमार गौरव के खिलाफ कोर्ट इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी के पिंजरापोल गौशाला के पास स्थित ऑफिस में कुमार गौरव ने 25 मई 2021 को गोल्ड लोन लिया. उसने 150. 400 ग्राम सोने का ब्रेसलेट गिरवी रखकर 1,49,788 रुपए का गोल्ड लोन 24 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया था. गोल्ड लोन लेते समय उसने बताया कि उसका ब्रेसलेट 22 कैरेट सोने का है. लेकिन कंपनी ने अपने ऑडिट में पाया कि गिरवी रखा गया ब्रेसलेट नकली सोने का है.

लोन लेने के बाद एक बार भी नहीं दिया ब्याज : शिकायतकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया हे कि गोल्ड लोन लेने वाले व्यक्ति को हर महीने लोन की रकम का ब्याज कंपनी में जमा करवाना होता है. लेकिन आरोपी ने लोन लेने के बाद एक बार भी ब्याज जमा नहीं करवाया है. इसके चलते मूलधन और ब्याज मिलाकर आरोपी ने कंपनी को फरवरी, 2023 तक कुल 2,54,252 रुपए का चूना लगाया है. थानाधिकारी का कहना है कि कोर्ट के जरिए मिले परिवाद के आधार पर आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार को सौंपी गई है.

पढ़ें उदयपुर के मणप्पुरम गोल्ड में लूट, 24 किलो सोना और 10 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार

जयपुर. राजधानी जयपुर में नकली सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन उठाने का मामला सामने आया है. इस मामले में सांगानेर थाने में झोटवाड़ा निवासी एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सांगानेर थानाधिकारी महेंद्र सिंह के अनुसार, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एरिया हेड राजू कुमार ने झोटवाड़ा निवासी कुमार गौरव के खिलाफ कोर्ट इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी के पिंजरापोल गौशाला के पास स्थित ऑफिस में कुमार गौरव ने 25 मई 2021 को गोल्ड लोन लिया. उसने 150. 400 ग्राम सोने का ब्रेसलेट गिरवी रखकर 1,49,788 रुपए का गोल्ड लोन 24 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया था. गोल्ड लोन लेते समय उसने बताया कि उसका ब्रेसलेट 22 कैरेट सोने का है. लेकिन कंपनी ने अपने ऑडिट में पाया कि गिरवी रखा गया ब्रेसलेट नकली सोने का है.

लोन लेने के बाद एक बार भी नहीं दिया ब्याज : शिकायतकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया हे कि गोल्ड लोन लेने वाले व्यक्ति को हर महीने लोन की रकम का ब्याज कंपनी में जमा करवाना होता है. लेकिन आरोपी ने लोन लेने के बाद एक बार भी ब्याज जमा नहीं करवाया है. इसके चलते मूलधन और ब्याज मिलाकर आरोपी ने कंपनी को फरवरी, 2023 तक कुल 2,54,252 रुपए का चूना लगाया है. थानाधिकारी का कहना है कि कोर्ट के जरिए मिले परिवाद के आधार पर आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार को सौंपी गई है.

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