जयपुर. राज्य सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर प्रदेश के लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को राहत दी है. जारी आदेश में कहा गया कि अब बकाया राशि एक साथ जमा कराने पर (Gehlot government gave big relief) विभाग की ओर से ब्याज और पेनल्टी में सौ फीसदी छूट दी जाएगी. राज्य की शहरी व ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क की बकाया राशि 31 मार्च 2023 तक जमा कराने पर इस पर लगने वाले ब्याज और पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट दी गई है. राज्य सरकार ने नियमों के तहत पेयजल उपभोक्ताओं को यह राहत दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री डॉ. महेश जोशी के निर्देशों के बाद इस संबंध में सोमवार को विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी कर दिए. डॉ. जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के (State government issued order) संवेदनशील निर्णय से बकाया जल प्रभार की राशि जमा कराने वाले शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत मिल सकेगी. विभाग की ओर से बकायेदारों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय से पहले अपने बकाया जमा कराए और छूट का लाभ उठाएं.
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विभाग की ओर से इससे पहले भी कई बार पेयजल उपभोक्ताओं को इस तरह की राहत दी गई है. इस छूट से ऐसे उपभोक्ता ज्यादा लाभान्वित होते हैं, जो हर महीने अपना पानी का बिल जमा नहीं कराते हैं और लगातार पेनल्टी से उनका बिल बढ़ता जाता है. फिर उपभोक्ता को बिल जमा कराने में परेशानी (relief to drinking water consumers) का सामना करना पड़ता है. पेयजल मूलभूत सुविधाओं से जुड़े होने के कारण विभाग भी ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन नहीं काटता है. इस तरह उपभोक्ताओं को राहत देने से विभाग को भी फायदा होता है. उपभोक्ताओं की ओर से बकाया जमा कराने से विभाग का खजाना भी भरता है.