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गहलोत कैबिनेट ने ऑनर किलिंग विधेयक को दी मंजूरी, कल विधानसभा में पेश होगा बिल - Mob Lynching,

राजस्थान ऑनर किलिंग रोकने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा. गहलोत कैबिनेट ने ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ऑनर किलिंग विधेयक को मंजूरी दे दी है. कल विधानसभा में ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक 2019 रखा जाएगा.

गहलोत कैबिनेट ने ऑनर किलिंग विधेयक को दी मंजूरी
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Published : Jul 29, 2019, 1:33 PM IST

जयपुर. गहलोत मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक आज विधानसभा में संपन्न हुई. इस बैठक में गहलोत मंत्रिमंडल ने ऑनर किलिंग की रोकने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है. कल विधानसभा में ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक 2019 को रखा जाएगा.

गहलोत कैबिनेट ने ऑनर किलिंग विधेयक को दी मंजूरी

पढ़ें- विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में पारित किए जाएंगे 3 विधेयक


दरअसल, प्रदेश में अंतर्जातीय और प्रेम विवाह करने वाले युवक-युवतियों को समाज और परिजनों द्वारा प्रताड़ित करने के कई मामले आते हैं. कई मामलों में मर्डर तक हो जाता है. ऐसे में ऑनर किलिंग जैसे मसले को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कानून लाने का फैसला किया है. इसके लिए विधानसभा में ऑनर किलिंग विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. जिसे बुधवार को विधानसभा में रखा जाएगा. इसके साथ राजस्थान ऑनर किलिंग रोकने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा.


हालांकि, कैबिनेट में मॉब लिंचिंग को लेकर भी कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन वह आगे रखा जाएगा. वहीं, हेल्थ यूनिवर्सिटी को लेकर संशोधन विधेयक आज की कैबिनेट बैठक में रख दिया गया. इस बिल के जरिए हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को लेकर नए नियम आ सकते हैं. इसके अलावा कैबिनेट में लिए गए नैनों में अधीनस्थ अभियांत्रिकी में साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा करवाने के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 और 2017 में बदलाव होंगे.

6 अगस्त तक चल सकता है विधानसभा सत्र


राजस्थान विधानसभा के 2 अगस्त तक चलने वाले सत्र की अवधि बढ़ाकर 6 अगस्त की जा सकती है. आज 3 बजे होने वाली कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय होगा. क्योंकि विधानसभा में नए बिल रखे जाने हैं. ऐसे में उन पर चर्चा करने के लिए विधानसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है.

जयपुर. गहलोत मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक आज विधानसभा में संपन्न हुई. इस बैठक में गहलोत मंत्रिमंडल ने ऑनर किलिंग की रोकने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है. कल विधानसभा में ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक 2019 को रखा जाएगा.

गहलोत कैबिनेट ने ऑनर किलिंग विधेयक को दी मंजूरी

पढ़ें- विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में पारित किए जाएंगे 3 विधेयक


दरअसल, प्रदेश में अंतर्जातीय और प्रेम विवाह करने वाले युवक-युवतियों को समाज और परिजनों द्वारा प्रताड़ित करने के कई मामले आते हैं. कई मामलों में मर्डर तक हो जाता है. ऐसे में ऑनर किलिंग जैसे मसले को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कानून लाने का फैसला किया है. इसके लिए विधानसभा में ऑनर किलिंग विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. जिसे बुधवार को विधानसभा में रखा जाएगा. इसके साथ राजस्थान ऑनर किलिंग रोकने के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य होगा.


हालांकि, कैबिनेट में मॉब लिंचिंग को लेकर भी कानून बनाने का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन वह आगे रखा जाएगा. वहीं, हेल्थ यूनिवर्सिटी को लेकर संशोधन विधेयक आज की कैबिनेट बैठक में रख दिया गया. इस बिल के जरिए हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को लेकर नए नियम आ सकते हैं. इसके अलावा कैबिनेट में लिए गए नैनों में अधीनस्थ अभियांत्रिकी में साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा करवाने के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 और 2017 में बदलाव होंगे.

6 अगस्त तक चल सकता है विधानसभा सत्र


राजस्थान विधानसभा के 2 अगस्त तक चलने वाले सत्र की अवधि बढ़ाकर 6 अगस्त की जा सकती है. आज 3 बजे होने वाली कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय होगा. क्योंकि विधानसभा में नए बिल रखे जाने हैं. ऐसे में उन पर चर्चा करने के लिए विधानसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है.

Intro:ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अब बनेगा प्रदेश में कानून केबिनेट से पास हुआ अब कल रखा जाएगा ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक 2019 विधानसभा मैं


Body:गहलोत मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक आज राजस्थान विधानसभा में संपन्न हुई इस बैठक में सबसे बड़ा निर्णय यह हुआ कि ऑनर किलिंग को लेकर प्रदेश में कानून बनेगा दरअसल राजस्थान में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिनमें बालिक युवक युवती अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं तो समाज और परिजनों द्वारा प्रताड़ित किए जाने और कई मामलों में तो मर्डर तक हो जाता है ऐसे में ऑनर किलिंग जैसे मसले को सख्ती से रोकने के लिए राजस्थान सरकार प्रदेश में कानून लेकर आएगी इसके लिए आज विधानसभा से ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक 2019 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है जिसे बुधवार को विधानसभा में रखा जाएगा हालांकि आज कैबिनेट में मॉब लिंचिंग को लेकर भी कानून रखा जाना था लेकिन वह अब आगे रखा जाएगा वहीं हेल्थ यूनिवर्सिटी को लेकर भी संशोधन विधेयक आज कैबिनेट की बैठक में रख दिया गया इस बिल के जरिए हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को लेकर नए नियम आ सकते हैं इसके अलावा आज कैबिनेट में लिए गए नैनों में अधीनस्थ अभियांत्रिकी में साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा होगी तो वही राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 वह 2017 में बदलाव होंगे
अब 6 अगस्त तक चल सकती है विधानसभा आज 3:00 बजे होने वाली कार्य सलाहकार समिति की बैठक में होगा
राजस्थान विधानसभा का सत्र 2 अगस्त की जगह अब 6 अगस्त तक रह सकता है आज दोपहर 3:00 बजे कार्य सलाहकार समिति की बैठक है जिसमें इस पर लेकर निर्णय लिया जाएगा क्योंकि विधानसभा में नए बिल रखे जाने हैं ऐसे में उन पर चर्चा करने के लिए विधानसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है
पीटीसी अजीत


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