जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी (Electricity Cost Increased in Rajasthan) कर दी है. बिजली विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूलने की तैयारी कर ली है. हालांकि, प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं पर यह फ्यूल सरचार्ज लागू नहीं होगा.
ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए. सावंत ने बताया कि वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए फ्यूल सरचार्ज की दर (Gehlot Government Increased Fuel Surcharge) तय की गई है. इसके तहत अक्टूबर-2021 से दिसम्बर-2021 के लिए फ्यूल सर चार्ज वसूलने के लिए विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है. फ्यूल सरचार्ज की राशि दो समान किस्तों में नवम्बर और दिसम्बर के बिलों में वसूल की जाएगी.
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जिसके बाद 21 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल में इजाफा होगा. हालांकि, कृषि उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज राशि वसूल नहीं की जाएगी. कृषि श्रेणी में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज की राशि को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाता है. सावंत ने बताया कि राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग (RERC) निर्धारित स्थायी एवं परिवर्तनीय दर से बिजली क्रय करता है.
विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियम-2019 के अनुसार विद्युत खरीद की अनुमोदित परिवर्तित दर (Approved Variable Cost) एवं विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर (Actual Variable Cost) का अन्तर फ्यूल सरचार्ज के रूप में त्रैमासिक आधार पर विद्युत निगमों द्वारा वसूल किया जाता है. विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर अधिक होने का मुख्य कारण कोयले की दरों में वृद्धि, मालभाडे़ में वृद्धि एवं विभिन्न करों में बदलाव है.