जयपुर. औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस चल रही मेडिकल की दुकान को सीज करते हुए दुकान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है. औषधि नियंत्रण विभाग ने यह कार्रवाई सीकर जिले के महरौली क्षेत्र में की है.
औषधि नियंत्रण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सीकर जिले के महरौली क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रही मेडिकल दुकान की जानकारी विभाग को मिली थी. औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने बताया कि विभाग ने कार्यवाही करते हुए ऑक्सीटॉसिन अन्य एलोपैथिक दवाइयां दुकान से जब्त की है.
राजाराम शर्मा ने बताया कि झाबरमल यादव नाम का व्यक्ति बिना लाइसेंस के मेडिकल एंड कॉस्मेटिक सेंटर महरौली में चला रहा था. इस बारे में विभाग को शिकायत मिली, जिसके बाद औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दवा की 150ml की बिना लेबल की 17 बोतलें बरामद की, इसके अलावा गाय-भैंसों में अधिक दूध देने के लिए काम में ली जाने वाली ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन भी बरामद किए गए.
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इसके अलावा दुकान पर अन्य प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां भी बेची जा रही थी. ऐसे में जब औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने दवाइयों के खरीद के बिल मांगे तो दुकान संचालक उपलब्ध नहीं करा पाया.
जिसके बाद विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्रवाई की, इसके अलावा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया गया है.