जयपुर. शहर के विद्युत वितरण निगम की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जयपुर डिस्कॉम के सभी उपभोक्ता अपने विद्युत बिलों का भुगतान यस बैंक की ओर से दी गयी ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से न करें.
जयपुर डिस्काम के एमडी ए के गुप्ता ने बताया कि, यदि किसी उपभोक्ता द्वारा यस बैंक के जरिए भुगतान किया जाता है और जयपुर डिस्कॉम के बैंक खाते में समय पर भुगतान जमा नहीं होता है तो यह उस उपभोक्ता को व्यक्तिगत रुप से जोखिम और खर्च दोनों उठाना पड़ सकता है.
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उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उसके लिए जयपुर डिस्कॉम उत्तरदायी नहीं होगा. बता दें कि निजी क्षेत्र का यस बैंक नकदी की कमी से जूझ रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र के यस बैंक के खाता धारकों के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये निकालने की सीमा तय कर दी है.
रिजर्व बैंक ने 30 दिनों के लिए यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अधिग्रहण कर लिया है. इसलिए यस बैंक की ओर से किए जाने वाले भुगतान को लेकर संशय बना हुआ है और इसीलिए जयपुर डिस्कॉम ने यह निर्णय लिया है.