जयपुर. देवउठनी ग्यारस के साथ बुधवार से मांगलिक कार्य और शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा. लंबे अंतराल के बाद आज से एक बार फिर शहनाई की गूंज सुनाई देगी. सावों की धूम के साथ बड़ी तादाद में शादी समारोह आयोजित किए जाएंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना होगा. राजधानी समेत प्रदेशभर में कोरोना संक्रमण लोगों को अपनी जद में लेता जा रहा है. इसे देखते हुए कोविड गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है. धारा 144 और नाइट कर्फ्यू के चलते सड़क पर बारात नहीं निकाली जा सकेगी. हालांकि, मैरिज गार्डन के बाहर से गार्डन के अंदर तक बारात निकालने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
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एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शिरकत नहीं कर सकेंगे. यदि किसी भी स्थान पर समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो फिर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि वसूली जाएगी. इसके साथ ही राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए गाइडलाइन की अवहेलना करने पर लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा.
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मैरिज गार्डन के अंदर भी संगीत बजाने के लिए आयोजक को जिला प्रशासन या फिर पुलिस से अनुमति लेनी होगी. शादी समारोह के दौरान मैरिज गार्डन में औचक निरीक्षण के लिए जिला प्रशासन और जयपुर पुलिस के अनेक फ्लाइंग स्क्वायड का गठन भी किया गया है, जो शादियों में जाकर कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं, इस को सुनिश्चित करने का काम करेंगे.
गौरतलब है कि जयपुर पुलिस ने सोमवार को बिना मास्क लगाए घोड़ी पर बिंदोरी निकाल रहे एक दूल्हे का राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत चालान काटकर लापरवाही बरतने वाले लोगों को एक चेतावनी दे चुकी है. अब इसके बावजूद यदि कोई लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.