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पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने की सुनवाई...अलग-अलग मामलों के अभियुक्तों को कारावास - posco case

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ ही 4 साल की सजा सुनाई है.

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने की सुनवाई...अलग-अलग मामलों अभियुक्तों को कारावास
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Published : Jul 18, 2019, 10:11 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ ही 4 साल की सजा सुनाई है. वहीं एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए परिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब भी किया है.

जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेंद्र कुमार चांदोलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 24 जून 2017 को अमरसर थाना इलाका निवासी पीड़िता कंप्यूटर क्लास के लिए गई थी. यहां मौका देख कर अभियुक्त और उसका एक साथी पीड़िता का मुंह दबाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेतों में ले गए. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं दूसरी तरफ पॉस्को अदालत क्रम 6 ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त मुकेश सोनी को बरी करते हुए हरमाड़ा थाने में 10 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीड़िता के माता-पिता और मामले के जांच अधिकारी लखन सिंह खटाना पर कार्रवाई के लिए उन्हें नोटिस जारी किए हैं.

इसी तरह पॉस्को अदालत क्रम 4 ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त प्रवीण कुमार जाट को 4 साल की सजा सुनाते हुए उस पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है. मामले में पीड़िता के मामा ने 30 मई 2017 को वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ ही 4 साल की सजा सुनाई है. वहीं एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए परिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब भी किया है.

जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेंद्र कुमार चांदोलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 24 जून 2017 को अमरसर थाना इलाका निवासी पीड़िता कंप्यूटर क्लास के लिए गई थी. यहां मौका देख कर अभियुक्त और उसका एक साथी पीड़िता का मुंह दबाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेतों में ले गए. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं दूसरी तरफ पॉस्को अदालत क्रम 6 ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त मुकेश सोनी को बरी करते हुए हरमाड़ा थाने में 10 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीड़िता के माता-पिता और मामले के जांच अधिकारी लखन सिंह खटाना पर कार्रवाई के लिए उन्हें नोटिस जारी किए हैं.

इसी तरह पॉस्को अदालत क्रम 4 ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त प्रवीण कुमार जाट को 4 साल की सजा सुनाते हुए उस पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है. मामले में पीड़िता के मामा ने 30 मई 2017 को वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालतों ने अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ ही 4 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए परिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है।


Body:जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेंद्र कुमार चांदोलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹200000 का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 24 जून 2017 को अमरसर थाना इलाका निवासी पीड़िता कंप्यूटर क्लास के लिए गई थी। यहां मौका देख कर अभियुक्त और उसका एक साथी पीड़िता का मुंह दबाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेतों में ले गए। यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं दूसरी तरफ पॉस्को अदालत क्रम 6 ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त मुकेश सोनी को बरी करते हुए हरमाड़ा थाने में 10 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीड़िता के माता-पिता और मामले के जांच अधिकारी लखन सिंह खटाना पर कार्रवाई के लिए उन्हें नोटिस जारी किए हैं। इसी तरह पॉस्को अदालत क्रम 4 ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त प्रवीण कुमार जाट को 4 साल की सजा सुनाते हुए उस पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है। मामले में पीड़िता के मामा ने 30 मई 2017 को वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।


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