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Congress MLA resign Case: कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे स्पीकर ने किए अस्वीकार

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Published : Jan 16, 2023, 5:24 PM IST

गत वर्ष 25 सितंबर को कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे देने के कोर्ट में चल रहे मामले पर विधानसभा की ओर से बताया गया है कि इस्तीफे अस्वीकार कर दिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को है.

Congress MLA resign Case, resignation accepted as per assembly office
Congress MLA resign Case: कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे स्पीकर ने किए अस्वीकार

जयपुर. कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफों से जुड़े मामले में विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को अवगत कराया गया है कि मामले में पेश इस्तीफों पर निर्णय कर लिया गया है और उन्हें अस्वीकार कर दिया है. इसके साथ ही मामले में सोमवार को ही जवाब पेश कर दिया जाएगा. इस पर याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि वह भी मामले में अपना प्रति जवाब पेश कर देंगे. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी को रखी है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

गौरतलब है कि हाइकोर्ट ने गत सुनवाई को महाधिवक्ता को कहा था कि वे स्पीकर से पूछकर बताएं कि इस्तीफों पर निर्णय कब तक कर देंगे. याचिका में कहा गया कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे. इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर दिए गए इस्तीफे को लेकर निर्णय करने का आग्रह किया था. इसके बावजूद भी स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है.

पढ़ें: कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने पर स्पीकर सीपी जोशी और सचिव को नोटिस

याचिका में कहा गया कि यदि कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है, तो विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता. सिर्फ इस्तीफा स्वैच्छिक और जेन्युइन है या नहीं, को लेकर ही जांच की जा सकती है. याचिका में यह भी कहा गया कि यह असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हों या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हों. विधायकों के इस्तीफे देने के चलते सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है. इसके बावजूद भी इस्तीफा देने वाले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सहित अन्य सरकारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं.

पढ़ें: Rajasthan High Court: 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

याचिका में गुहार लगाई गई है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश रोका जाए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्पीकर के समक्ष बसपा से दल बदल कर कांग्रेस में आए विधायकों का मामला लंबित है. ऐसे में उन्हें अंदेशा है कि इन विधायकों के इस्तीफों पर भी स्पीकर निर्णय नहीं करेंगे.

जयपुर. कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफों से जुड़े मामले में विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को अवगत कराया गया है कि मामले में पेश इस्तीफों पर निर्णय कर लिया गया है और उन्हें अस्वीकार कर दिया है. इसके साथ ही मामले में सोमवार को ही जवाब पेश कर दिया जाएगा. इस पर याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि वह भी मामले में अपना प्रति जवाब पेश कर देंगे. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी को रखी है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

गौरतलब है कि हाइकोर्ट ने गत सुनवाई को महाधिवक्ता को कहा था कि वे स्पीकर से पूछकर बताएं कि इस्तीफों पर निर्णय कब तक कर देंगे. याचिका में कहा गया कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे. इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर दिए गए इस्तीफे को लेकर निर्णय करने का आग्रह किया था. इसके बावजूद भी स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है.

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याचिका में कहा गया कि यदि कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है, तो विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता. सिर्फ इस्तीफा स्वैच्छिक और जेन्युइन है या नहीं, को लेकर ही जांच की जा सकती है. याचिका में यह भी कहा गया कि यह असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हों या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हों. विधायकों के इस्तीफे देने के चलते सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है. इसके बावजूद भी इस्तीफा देने वाले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सहित अन्य सरकारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं.

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याचिका में गुहार लगाई गई है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश रोका जाए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्पीकर के समक्ष बसपा से दल बदल कर कांग्रेस में आए विधायकों का मामला लंबित है. ऐसे में उन्हें अंदेशा है कि इन विधायकों के इस्तीफों पर भी स्पीकर निर्णय नहीं करेंगे.

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