जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके गुट के तत्कालीन 18 विधायकों को नोटिस देने से जुडे़ मामले में दायर याचिका का निस्तारण कर दिया है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पीआर मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान विधानसभा के चुनाव हो गए हैं. कई याचिकाकर्ता अब विधानसभा के सदस्य भी नहीं रहे हैं. ऐसे में लंबित याचिका सारहीन हो गई है. इसलिए याचिका पर अब आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं के कथन पर सहमति जताते हुए याचिका को सारहीन घोषित करते हुए उसका निपटारा कर दिया है.
गौरतलब है कि विधानसभा स्पीकर ने 14 जुलाई 2020 को याचिकाकर्ताओं को अयोग्यता के नोटिस जारी किए थे. वहीं हाईकोर्ट ने 24 जुलाई, 2020 को स्पीकर के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी. मामले से जुडे़ मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने का हवाला देते हुए मामले की जल्दी सुनवाई की गुहार की थी.