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पायलट गुट को नोटिस देने का मामला, हाईकोर्ट ने याचिका का किया निस्तारण - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

disposed of the petition राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को नोटिस देने के मामले का निस्तारण कर दिया है.

Rajasthan High Court,  disposed of the petition
हाईकोर्ट ने याचिका का किया निस्तारण.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 3, 2024, 9:15 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके गुट के तत्कालीन 18 विधायकों को नोटिस देने से जुडे़ मामले में दायर याचिका का निस्तारण कर दिया है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पीआर मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान विधानसभा के चुनाव हो गए हैं. कई याचिकाकर्ता अब विधानसभा के सदस्य भी नहीं रहे हैं. ऐसे में लंबित याचिका सारहीन हो गई है. इसलिए याचिका पर अब आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं के कथन पर सहमति जताते हुए याचिका को सारहीन घोषित करते हुए उसका निपटारा कर दिया है.

पढ़ेंः स्पीकर के अयोग्यता नोटिस विवाद मामले में दो सप्ताह में जवाब दे केंद्र सरकार : राजस्थान हाईकोर्ट

गौरतलब है कि विधानसभा स्पीकर ने 14 जुलाई 2020 को याचिकाकर्ताओं को अयोग्यता के नोटिस जारी किए थे. वहीं हाईकोर्ट ने 24 जुलाई, 2020 को स्पीकर के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी. मामले से जुडे़ मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने का हवाला देते हुए मामले की जल्दी सुनवाई की गुहार की थी.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके गुट के तत्कालीन 18 विधायकों को नोटिस देने से जुडे़ मामले में दायर याचिका का निस्तारण कर दिया है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पीआर मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान विधानसभा के चुनाव हो गए हैं. कई याचिकाकर्ता अब विधानसभा के सदस्य भी नहीं रहे हैं. ऐसे में लंबित याचिका सारहीन हो गई है. इसलिए याचिका पर अब आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं के कथन पर सहमति जताते हुए याचिका को सारहीन घोषित करते हुए उसका निपटारा कर दिया है.

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गौरतलब है कि विधानसभा स्पीकर ने 14 जुलाई 2020 को याचिकाकर्ताओं को अयोग्यता के नोटिस जारी किए थे. वहीं हाईकोर्ट ने 24 जुलाई, 2020 को स्पीकर के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी. मामले से जुडे़ मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने का हवाला देते हुए मामले की जल्दी सुनवाई की गुहार की थी.

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