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अब जयपुर के रेस्तरां-कैफे में कॉपीराइट म्यूजिक बजाने पर कार्रवाई की तैयारी

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 30, 2023, 8:06 AM IST

नया साल नजदीक है. इस दौरान पार्टियों में फोनोग्राफिक परफोर्मेंस लिमिटेड का लाइसेंस लाए बिना म्यूजिक बजाने पर होटल्स, रेस्तरां सहित कई संचालकों को कंपनी ने नोटिस भेजा है. बिना लाइसेंस के म्यूजिक बजाने पर कार्रवाई हो सकती है.

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कॉपीराइट म्यूजिक बजाने पर रोक

जयपुर. शहर के होटल्स, रेस्तरां सहित अन्य जगहों पर होने वाली नए साल की पार्टी में बिना फोनोग्राफिक परफोर्मेंस लिमिटेड का लाइसेंस लाए म्यूजिक बजाने को लेकर संबंधित संचालकों को लीगल नोटिस भेजे गए हैं. नोटिस के बाद भी इवेंट में बिना लाइसेंस म्यूजिक बजाया गया तो उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की जाएगी.

कोहली के रेस्तरां पर भी कोर्ट ने लगाई थी रोक : दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली के रेस्तरां और कैफे में कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने पर फोनोग्राफिक परफोर्मेंस के गाने बजाने पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन गानों को बजाने का कॉपीराइट फोनोग्राफिक परफोर्मेंस के पास है और उनकी रिकार्डिंग के गानों को लाइसेंस लिए बिना नहीं बजाया जा सकता.

इसे भी पढ़ें : विराट कोहली के रेस्टोरेंट में PPL के गाने बजाने पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

फोनोग्राफिक परफोर्मेंस के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक रजत पारीक ने बताया कि कानूनी तौर पर कॉमर्शियल यूज के लिए म्यूजिक बजाने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस कंपनी से मंजूरी लेना जरूरी है. कॉपीराइट कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल व सिविल सिविल मामला दर्ज कराने का प्रावधान है. ऐसे में कंपनी बिना लाइसेंस लिए उनके कॉपीराइट वाला म्यूजिक बजाने वालों पर नजर रख रही है. इस कानून की अवहेलना करने पर पर छह माह से तीन साल तक जेल की सजा और 50 हजार रुपए से दो लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. गौरतलब है कि पीपीएल के पास टी-सीरिज, सोनी, सारेगामा, स्पीड रिकॉर्ड्स, टाइम्स म्यूजिक जैसी 450 से ज्यादा कंपनियों के 70 लाख से ज्यादा गानों का स्वामित्व है.

जयपुर. शहर के होटल्स, रेस्तरां सहित अन्य जगहों पर होने वाली नए साल की पार्टी में बिना फोनोग्राफिक परफोर्मेंस लिमिटेड का लाइसेंस लाए म्यूजिक बजाने को लेकर संबंधित संचालकों को लीगल नोटिस भेजे गए हैं. नोटिस के बाद भी इवेंट में बिना लाइसेंस म्यूजिक बजाया गया तो उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की जाएगी.

कोहली के रेस्तरां पर भी कोर्ट ने लगाई थी रोक : दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल ही में क्रिकेटर विराट कोहली के रेस्तरां और कैफे में कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने पर फोनोग्राफिक परफोर्मेंस के गाने बजाने पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इन गानों को बजाने का कॉपीराइट फोनोग्राफिक परफोर्मेंस के पास है और उनकी रिकार्डिंग के गानों को लाइसेंस लिए बिना नहीं बजाया जा सकता.

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फोनोग्राफिक परफोर्मेंस के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक रजत पारीक ने बताया कि कानूनी तौर पर कॉमर्शियल यूज के लिए म्यूजिक बजाने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस कंपनी से मंजूरी लेना जरूरी है. कॉपीराइट कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल व सिविल सिविल मामला दर्ज कराने का प्रावधान है. ऐसे में कंपनी बिना लाइसेंस लिए उनके कॉपीराइट वाला म्यूजिक बजाने वालों पर नजर रख रही है. इस कानून की अवहेलना करने पर पर छह माह से तीन साल तक जेल की सजा और 50 हजार रुपए से दो लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. गौरतलब है कि पीपीएल के पास टी-सीरिज, सोनी, सारेगामा, स्पीड रिकॉर्ड्स, टाइम्स म्यूजिक जैसी 450 से ज्यादा कंपनियों के 70 लाख से ज्यादा गानों का स्वामित्व है.

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