जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-10 महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर ने बेटी से दोस्ती करने (killed young man for befriending daughter) से नाराज होकर 19 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त पिता बाबूलाल मीणा और उसके भाई राजू लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त बाबूलाल की बेटी और मृतक विकास एक ही स्कूल में कक्षा 12 के विद्यार्थी थे. विकास की अभियुक्त बाबूलाल की बेटी से दोस्ती के चलते अभियुक्त उससे नाराज थे. विकास के चाचा रामजी लाल मीणा ने 4 मई 2018 को शिवदासपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि बीती रात करीब नौ बजे चतरपुरा निवासी बाबूलाल और उसका भाई राजू लाल उसके घर आए और विकास को साथ चलने को कहा. उसके चाचा ने दोनों परिचित होने के चलते विकास को अभियुक्त के साथ जाने दिया.
सुबह पुलिस ने परिजनों को सूचना दी की विकास गंभीर अवस्था में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती है. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं इससे पूर्व अभियुक्तों की ओर से विकास को चोर बताकर घर में घुसने की सूचना देने पर मौके पर पुलिस जाप्ता पहुंचा तो मृतक के हाथ-पांव बंधे थे. अभियुक्त पास खड़े थे. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्तों ने घर लाकर विकास को लोहे के पोल से बांधा और उसके बेहोश होने तक डंडों और पाइप से पिटाई की. वहीं अभियुक्तों ने विकास को चोर बताकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने विकास को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.