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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 7 साल सजा

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Published : Sep 24, 2019, 8:20 PM IST

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 17 साल की युवती का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त को आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

जिला न्यायालय, district court

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 17 साल की युवती का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पप्पू लाल कहार को सात साल की सजा सुनाई है.

जिला न्यायालय, district court
जिला न्यायालय

साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 मार्च 2018 को पीड़िता अपने पिता के साथ कनोडिया कॉलेज परीक्षा देने गई थी. परीक्षा के बाद अभियुक्त पीड़िता को कार में बैठाकर ले गया.

पढे़ं- जब हनुमान से बचने के लिए शनि ने किया स्त्री रूप धारण

अभियुक्त ने उसे कटेवा नगर और मानसरोवर सहित कई जगहों पर रखा और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं पिता की रिपोर्ट पर गांधीनगर थाना पुलिस ने 8 जून 2018 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 17 साल की युवती का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पप्पू लाल कहार को सात साल की सजा सुनाई है.

जिला न्यायालय, district court
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साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 मार्च 2018 को पीड़िता अपने पिता के साथ कनोडिया कॉलेज परीक्षा देने गई थी. परीक्षा के बाद अभियुक्त पीड़िता को कार में बैठाकर ले गया.

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अभियुक्त ने उसे कटेवा नगर और मानसरोवर सहित कई जगहों पर रखा और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं पिता की रिपोर्ट पर गांधीनगर थाना पुलिस ने 8 जून 2018 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने साढे 17 साल की युवती का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पप्पूलाल कहार को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 मार्च 2018 को पीडिता अपने पिता के साथ कनोडिया कॉलेज परीक्षा देने गई थी। परीक्षा के बाद अभियुक्त पीडिता को कार में बैठाकर ले गया। अभियुक्त ने उसे कटेवा नगर और मानसरोवर सहित कई जगहों पर रखा और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पिता की रिपोर्ट पर गांधीनगर थाना पुलिस ने आठ जून 2018 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। Conclusion:
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