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थानाधिकारी और दलाल के खिलाफ आरोप पत्र पेश - Jaipur News

एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने शुक्रवार को एसीबी ने थाने में तैनाती बरकरार रखने और तस्करी में सहयोग करने के मामले में विधायक को रिश्वत देने वाले बेगूं के तत्कालिन थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह चारण और दलाल हिमांशु अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
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Published : Nov 22, 2019, 11:00 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने शुक्रवार को एसीबी ने थाने में तैनाती बरकरार रखने और तस्करी में सहयोग करने के मामले में विधायक को रिश्वत देने वाले बेगूं के तत्कालिन थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह चारण और दलाल हिमांशु अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

जहां आरोप पत्र में कहा है कि आरोपी थानाधिकारी ने बेगूं एमएलए राजेंद्र सिंह विधुडी को 11 लाख 18 हजार रुपए की रिश्वत भेजकर थाने में तैनाती बरकरार रखने और मादक पदार्थों की तस्करी में सहयोग करने को कहा था. थानाधिकारी ने निश्चित राशि दलाल हिमांशु अग्रवाल के जरिए भेजी थी. इस पर विधायक विधुडी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी.

पढ़ें-राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर के गांव बेरासर में अस्पताल बनाने के दिए आदेश

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने मानसिक रूप से बीमार नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त इमरान मंसूरी को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि सांगानेर थाना इलाका निवासी पीड़िता के पड़ोस में अभियुक्त किराना की दुकान चलाता था. अभियुक्त 4 मार्च 2018 को पीड़िता को बहला फुसला कर अपने साथ दिल्ली ले गया. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता 9 अप्रैल को बरामद हुई. पीड़िता के पिता की ओर से 25 मई को रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने शुक्रवार को एसीबी ने थाने में तैनाती बरकरार रखने और तस्करी में सहयोग करने के मामले में विधायक को रिश्वत देने वाले बेगूं के तत्कालिन थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह चारण और दलाल हिमांशु अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

जहां आरोप पत्र में कहा है कि आरोपी थानाधिकारी ने बेगूं एमएलए राजेंद्र सिंह विधुडी को 11 लाख 18 हजार रुपए की रिश्वत भेजकर थाने में तैनाती बरकरार रखने और मादक पदार्थों की तस्करी में सहयोग करने को कहा था. थानाधिकारी ने निश्चित राशि दलाल हिमांशु अग्रवाल के जरिए भेजी थी. इस पर विधायक विधुडी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी.

पढ़ें-राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर के गांव बेरासर में अस्पताल बनाने के दिए आदेश

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने मानसिक रूप से बीमार नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त इमरान मंसूरी को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि सांगानेर थाना इलाका निवासी पीड़िता के पड़ोस में अभियुक्त किराना की दुकान चलाता था. अभियुक्त 4 मार्च 2018 को पीड़िता को बहला फुसला कर अपने साथ दिल्ली ले गया. यहां अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता 9 अप्रैल को बरामद हुई. पीड़िता के पिता की ओर से 25 मई को रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने शुक्रवार को एसीबी ने थाने में तैनाती बरकरार रखने को तस्करी में सहयोग करने के मामले में विधायक को रिश्वत देने वाले बेगूं के तत्कालिन थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह चारण और दलाल हिमांशु अग्रवाल के खिलाफ के आरोप पत्र पेश किया। Body:आरोप पत्र में कहा है कि आरोपी थानाधिकारी ने बेगूं एमएलए राजेन्द्र सिंह विधुडी को 11 लाख 18 हजार रुपए की रिश्वत भेजकर थाने में तैनाती बरकरार रखने और मादक पदार्थों की तस्करी में सहयोग करने को कहा था। थानाधिकारी ने निश्चित राशि दलाल हिमांशु अग्रवाल के जरिए भेजी थी। इस पर विधायक विधुडी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी।
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