जयपुर. जयसिंहपुरा बास भांकरोटा में बसी अवैध बस्ती के 700 परिवारों को लेकर हाईकोर्ट ने इसी महीने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. यहां करीब 500 से ज्यादा परिवारों के पास कोई दस्तावेज और आधार नहीं है. वहीं कलेक्टर स्तर पर कराए गए सर्वे में जो 703 यूनिट सामने आई है, इनमें से महज 150 परिवार 2009 से पहले के बताए जा रहे हैं.
ऐसे में अब पुनर्वास के लिए किस का चयन करें, और किस को अतिक्रमण माने इस पर मंथन जारी है. वहीं मंगलवार को जेडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर कच्ची बस्ती परिवारों को उच्च न्यायालय के आदेश से अवगत करवाया. साथ ही जेडीए की भूमि से शांतिपूर्वक स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटाने की समझाइश की गई.
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जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत सभी को नोटिस जारी किए गए है. इनमें से अधिकांश ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनका परीक्षण किया गया. इनमें से अधिकतर 15 अगस्त 2009 के बाद का होना पाया गया, जिनका पुनर्वास किए जाने का प्रावधान नहीं है. ऐसे में 17 जनवरी 2020 को उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, 4 सप्ताह में भूमि से अतिक्रमण हटाकर पालना रिपोर्ट पेश करनी है, जिसे लेकर ये कार्रवाई की जा रही है.