हनुमानगढ़. नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष का कठोर करावास की सजा सुनाई (POCSO Court sentenced the accused to 10 years imprisonment) है. साथ ही आरोपी पर 1 लाख 5 हजार का जुर्माना भी लगाया.
मामला 1 फरवरी 2019 का है. जब आरोपी रामजी लाल पीड़िता के घर गया और पीड़िता को उसके पिता का एक्सीडेंट होना बताकर पीड़िता को अपने साथ ले गया और दो दिन तक उसके साथ अलग-अलग जगहों पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया. जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था.
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वशिष्ठ लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि मामले में कुल 13 गवाह व 18 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए और न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने दोषी को विभिन्न धाराओं में 10 साल का कठोर कारावास सुनाते हुए 1 लाख 5 हजार का जुर्माना लगाया और जूर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. परिवादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अलंकार सिंह ने पैरवी की.