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Hanumangarh Rape Case : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल का कारावास...

पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई (POCSO Court sentenced the accused to 10 years imprisonment) है. इसके साथ ही 1.5 लाख रुपए अर्थदंड लगाया है.

POCSO court sentenced the accused of rape to 10 years
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
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Published : May 10, 2022, 5:36 PM IST

हनुमानगढ़. नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष का कठोर करावास की सजा सुनाई (POCSO Court sentenced the accused to 10 years imprisonment) है. साथ ही आरोपी पर 1 लाख 5 हजार का जुर्माना भी लगाया.

मामला 1 फरवरी 2019 का है. जब आरोपी रामजी लाल पीड़िता के घर गया और पीड़िता को उसके पिता का एक्सीडेंट होना बताकर पीड़िता को अपने साथ ले गया और दो दिन तक उसके साथ अलग-अलग जगहों पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया. जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था.

पढ़े: अलवर: पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 45 हजार का लगाया अर्थदंड

वशिष्ठ लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि मामले में कुल 13 गवाह व 18 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए और न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने दोषी को विभिन्न धाराओं में 10 साल का कठोर कारावास सुनाते हुए 1 लाख 5 हजार का जुर्माना लगाया और जूर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. परिवादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अलंकार सिंह ने पैरवी की.

हनुमानगढ़. नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष का कठोर करावास की सजा सुनाई (POCSO Court sentenced the accused to 10 years imprisonment) है. साथ ही आरोपी पर 1 लाख 5 हजार का जुर्माना भी लगाया.

मामला 1 फरवरी 2019 का है. जब आरोपी रामजी लाल पीड़िता के घर गया और पीड़िता को उसके पिता का एक्सीडेंट होना बताकर पीड़िता को अपने साथ ले गया और दो दिन तक उसके साथ अलग-अलग जगहों पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया. जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था.

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वशिष्ठ लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि मामले में कुल 13 गवाह व 18 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए और न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने दोषी को विभिन्न धाराओं में 10 साल का कठोर कारावास सुनाते हुए 1 लाख 5 हजार का जुर्माना लगाया और जूर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. परिवादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अलंकार सिंह ने पैरवी की.

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