हनुमानगढ़. चिस्तियां गांव में अफीम बरामदगी के बहुचर्चित प्रकरण में सोमवार को जिले की एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुनाया. जिसमें एक महिला सहित पांच तस्करों को 20-20 साल की सजा का ऐलान किया और 2-2 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया.
बता दें कि प्रकरण में 9 अप्रैल 2018 को नारकोटिक्स ब्यूरो जोधपुर और चण्डीगढ़ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की थी. जिसमें चिस्तियां गांव में जसविन्द्र कौर के मकान पर छापेमारी की गई थी. इस दौरान 55 किलो 100 ग्राम अफीम और 18.40 लाख रुपये बरामद किये गये थे.
टीम ने जसविन्द्र कौर, चरण सिंह, हरदीप सिंह सहित झालावाड़ से अफीम तस्करी देने आये गोविन्द माली और रामफूल को भी गिरफ्तार किया था. दरअसल, ब्यूरो की चण्डीगढ़ टीम को पंजाब में हनुमानगढ़ से बड़े पैमाने पर अफीम तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसपर टीम ने मुखबीर की सूचना पर ये कार्रवाई की थी.
नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की ओर से इतनी बड़ी मात्रा में अफीम बरामदगी से हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए थे. बता दें कि इस प्रकरण में विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच और नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिवक्ता किशन सिंह नाहर ने पैरवी की थी. अदालत ने जुर्माना न भरने पर अदम अदायगी के तौर पर पांचों तस्करों को एक-एक साल सजा के आदेश दिये.
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विशिष्ट लोक अभियोजक के मुताबिक इस सजा से अपराधियों में भय बढ़ेगा. गौरतलब है कि हनुमानगढ़ में लगातार एनपीएस के पर्सनल सामने आ रहे थे और इस बहुचर्चित प्रकरण में जो यह सजा सुनाई गई है. उसे निःसंदेह तस्करों में एक मैसेज आएगा और तस्करी और नशे में अंकुश लगेगा.