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6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

हनुमानगढ़ की पॅाक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 25 हजार रूपये की जुर्माना राशि से दंडित किया है.

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Published : Nov 5, 2019, 10:37 PM IST

हनुमानगढ़. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी हेमंत सोनी को मरने तक उम्रकैद और उसकी मां कांता सोनी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

न्यायाधीश मशरूर आलम खान ने सोमवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. साथ ही मंगलवार को दोषी हेमंत सोनी को तीन अलग-अलग धाराओं में शेष जीवन तक उम्रकैद और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं अपराध में सहयोग करने पर हेमंत की मां कांता सोनी को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी के अनुसार घटना श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर की है. जहां 22 दिसंबर 2015 को हेमंत सोनी ने पड़ोस की 6 साल की बच्ची को घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने बच्ची की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को कूलर में छुपा दिया था. इसके बाद पुलिस और बच्ची के परिजनों को बरगलाते हुए हेमंत सोनी उनके साथ ही बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा.

आरोपी हेमंत की मां ने बच्ची के शव को घर में ही दफनाने का प्रयास किया था. पूरी घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ. जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. जिला बार संघ श्रीगंगानगर ने इस मामले में हेमंत सोनी और उसकी मां की पैरवी करने से इंकार दिया था. जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर मामला श्रीगंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिले में ट्रांसफर हुआ. इस मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने हेमंत सोनी के लिए मृत्युदंड की मांग रखी थी. मगर अदालत ने हेमंत सोनी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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हालांकि, इस बहुचर्चित मामले पर सबकी नजरें थीं. सभी सोच रहे थे कि आरोपी को फांसी की सजा होगी. लेकिन अदालत ने आरोपी को मरणोपरांत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं सजा के बाद आरोपी के माथे पर कोई शिकन नहीं थी, जिससे साफ है कि आरोपी मानसिक रूप से भी शैतान है.

हनुमानगढ़. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी हेमंत सोनी को मरने तक उम्रकैद और उसकी मां कांता सोनी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

न्यायाधीश मशरूर आलम खान ने सोमवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. साथ ही मंगलवार को दोषी हेमंत सोनी को तीन अलग-अलग धाराओं में शेष जीवन तक उम्रकैद और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं अपराध में सहयोग करने पर हेमंत की मां कांता सोनी को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी के अनुसार घटना श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर की है. जहां 22 दिसंबर 2015 को हेमंत सोनी ने पड़ोस की 6 साल की बच्ची को घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने बच्ची की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को कूलर में छुपा दिया था. इसके बाद पुलिस और बच्ची के परिजनों को बरगलाते हुए हेमंत सोनी उनके साथ ही बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा.

आरोपी हेमंत की मां ने बच्ची के शव को घर में ही दफनाने का प्रयास किया था. पूरी घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ. जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. जिला बार संघ श्रीगंगानगर ने इस मामले में हेमंत सोनी और उसकी मां की पैरवी करने से इंकार दिया था. जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर मामला श्रीगंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिले में ट्रांसफर हुआ. इस मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने हेमंत सोनी के लिए मृत्युदंड की मांग रखी थी. मगर अदालत ने हेमंत सोनी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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हालांकि, इस बहुचर्चित मामले पर सबकी नजरें थीं. सभी सोच रहे थे कि आरोपी को फांसी की सजा होगी. लेकिन अदालत ने आरोपी को मरणोपरांत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं सजा के बाद आरोपी के माथे पर कोई शिकन नहीं थी, जिससे साफ है कि आरोपी मानसिक रूप से भी शैतान है.

Intro:6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी हेमंत सोनी को मरने तक उम्रकैद और उसकी मां कांता सोनी को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Body:न्यायाधीश मशरूर आलम खान ने कल दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज दोषी हेमंत सोनी को तीन अलग-अलग धाराओं में शेष जीवन तक उम्रकैद और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई वहीं अपराध में सहयोग करने पर हेमंत की मां कांता सोनी को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी के अनुसार घटना श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर की है जहां 22 दिसम्बर 2015 को हेमंत सोनी ने पड़ोस की 6 साल की बच्ची को घर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया और दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को कूलर में छुपा दिया था। इसके बाद पुलिस और बच्ची के परिजनों को बरगलाते हुए हेमंत सोनी उनके साथ ही बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा वहीं हेमंत की मां ने बच्ची के शव को घर में ही दफनाने का प्रयास किया था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में घटना का खुलासा हुआ जिसके बाद जनता में आक्रोश फैल गया और जिला बार संघ श्रीगंगानगर द्वारा इस मामले में हेमंत सोनी और उसकी माता की पैरवी करने से इंकार दिया था जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर मामला श्रीगंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिले में ट्रांसफर हुआ था। इस मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने हेमंत सोनी के लिए मृत्युदण्ड की मांग रखी थी मगर अदालत ने हेमंत सोनी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बाईट - विनोद डूडी, विशिष्ट लोक अभियोजकConclusion:हालांकि इस बहुचर्चित मामले पर सबकी नजरें थी और सभी सोच रहे थे कि आरोपी को फांसी की सजा होगी,लेकिन अदालत ने आरोपी को मरणोपरांत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई, सजा के बाद आरोपी के माथे पर कोई शिकन नही थी जिससे साफ है कि आरोपी मानसिक रूप से भी शैतान है
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