डूंगरपुर: ढाई साल पहले एक विवाहिता से चाकू की नोक पर रेप के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल (Rape accused imprisoned in Dungarpur) की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही अपराधी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सागवाड़ा एडीजे जज दिनेश कुमार गढ़वाल ने विवाहिता से रेप के केस में फैसला सुनाया है.
अपर लोक अभियोजक आजा शाह ने बताया कि 15 मई 2019 को सागवाड़ा पुलिस थाने में एक विवाहिता ने अपने पति के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 9 मई 2019 को वह घर के काम से भीलूड़ा गई थी. जब दोपहर के समय वह वापस घर आ रही थी इस दौरान डूडियावाडा फला सेलोता निवासी अरविंद पुत्र वासु पारगी और उसके एक अन्य साथी धुला बाइक पर आए. वह भंडारिया के पास पहुंची थी तब धुला अरविंद को बाइक से पुल के पास उतार कर चला गया. इसके बाद अरविंद ने उससे चाकू दिखाकर डराया धमकाया और उसके साथ दुर्ष्कम किया.
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी अरविंद को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल का कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है.