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नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

डूंगरपुर में दुष्कर्म के मामले आरोपी को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने दोषी माना है. अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Aug 2, 2019, 9:36 PM IST

pocso court

डूंगरपुर. चार साल पुराने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है. अदालत ने उसे 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह आदेश पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने दिया है.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

दरअसल, 13 मार्च 2015 को नाबालिग ने एक रिपोर्ट बिछीवाड़ा थाने में दर्ज करवाई थी. उसने बताया कि जब वह वापस डूंगरपुर लौट रही थी तो नेशनल हाइवे पर युवक डेविड डामोर ने उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठा लिया. जिसके बाद आरोपी उसे सुनसान जगह पर खंडहर मकान में ले गया. जहां उसके साथ डेविड ने दुष्कर्म किया. उसके बाद उसे वहीं छोड़कर चला गया.

यह भी पढ़ें: भरतपुर के 'आकाश' का भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में हुआ चयन

घटना के बाद छात्रा ने घर पंहुचकर अपनी मां को आपबीती सुनाई. जिसके बाद स्थानीय थाने में 13 मार्च 2015 मामला दर्ज हुआ. मामले में पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट पॉक्सो कोर्ट में पेश कर दी थी. वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया है कि मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह आदेश पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने दिया है.

डूंगरपुर. चार साल पुराने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है. अदालत ने उसे 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह आदेश पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने दिया है.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

दरअसल, 13 मार्च 2015 को नाबालिग ने एक रिपोर्ट बिछीवाड़ा थाने में दर्ज करवाई थी. उसने बताया कि जब वह वापस डूंगरपुर लौट रही थी तो नेशनल हाइवे पर युवक डेविड डामोर ने उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठा लिया. जिसके बाद आरोपी उसे सुनसान जगह पर खंडहर मकान में ले गया. जहां उसके साथ डेविड ने दुष्कर्म किया. उसके बाद उसे वहीं छोड़कर चला गया.

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घटना के बाद छात्रा ने घर पंहुचकर अपनी मां को आपबीती सुनाई. जिसके बाद स्थानीय थाने में 13 मार्च 2015 मामला दर्ज हुआ. मामले में पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट पॉक्सो कोर्ट में पेश कर दी थी. वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया है कि मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह आदेश पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने दिया है.

Intro:डूंगरपुर। चार साल पहले 9वी कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले आरोपी को विशिष्ट पोस्को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।


Body:लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (पोस्को कोर्ट) डूंगरपुर के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी डेविड पुत्र गोपाल डामोर निवासी भुवाली फला माली को लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम एवं भादस की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आपको बता दे कि 13 मार्च 2015 को नाबालिग ने एक रिपोर्ट बिछीवाड़ा थाने में दर्ज करवाई थी। इसमे बताया था कि वह डूंगरपुर शहर के एक निजी स्कूल में 9वी कक्षा की छात्रा थी। होली का त्योहार होने के कारण वह घर पर आई थी ओर वापस डूंगरपुर लौट रही थी। इसके लिए नेशनल हाइवे पर वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी डेविड डामोर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल लेकर आया और उसे अकेला देखकर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा दिया। आरोपी डेविड उसे सुनसान जगह पर खंडहर मकान में ले गया जहां उसके साथ डेविड ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे वहीं छोड़कर चला गया। घटना के बाद छात्रा ने घर पंहुचकर अपनी माँ को आपबीती सुनाई ओर इसके बाद केस दर्ज करवाया था।

बाईट- योगेश जोशी, विशिष्ट लोक अभियोजक डूंगरपुर।


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