डूंगरपुर. चार साल पुराने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है. अदालत ने उसे 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह आदेश पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने दिया है.
दरअसल, 13 मार्च 2015 को नाबालिग ने एक रिपोर्ट बिछीवाड़ा थाने में दर्ज करवाई थी. उसने बताया कि जब वह वापस डूंगरपुर लौट रही थी तो नेशनल हाइवे पर युवक डेविड डामोर ने उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठा लिया. जिसके बाद आरोपी उसे सुनसान जगह पर खंडहर मकान में ले गया. जहां उसके साथ डेविड ने दुष्कर्म किया. उसके बाद उसे वहीं छोड़कर चला गया.
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घटना के बाद छात्रा ने घर पंहुचकर अपनी मां को आपबीती सुनाई. जिसके बाद स्थानीय थाने में 13 मार्च 2015 मामला दर्ज हुआ. मामले में पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट पॉक्सो कोर्ट में पेश कर दी थी. वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया है कि मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह आदेश पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने दिया है.