डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा (Pocso Court of Dungarpur sentenced two convicts) सुनाई है. मामले में पोक्सो कोर्ट ने मुख्य दोषी पर 61 हजार और सहयोगी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी नाबालिग पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ आकर रिपोर्ट दी थी. जिसमें बताया गया था कि14 वर्षीय नाबालिग 16 नवम्बर 2019 को रात करीब 9 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने घर से निकली थी, इस दौरान पीछे से गांव के रहने वाले दो नाबालिग लड़के आये और पीड़िता से पूछा कि वह कहां जा रही है. नाबालिग पीड़िता ने बताया कि वह ट्यूशन जा रही है.
इस दौरान आरोपी नाबालिगों ने उन्हें बाइक से ट्यूशन छोड़ने की बात कही और पीड़िता उनके साथ बैठ गई. इसके बाद दोनों युवक पीड़िता को डूंगरपुर शहर की तरफ ले जाने लगे तो पीड़िता ने उनका विरोध किया, लेकिन एक आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद दोनों आरोपी उसे लेकर डूंगरपुर आये और एक कमरे पर ले गए. इसके बाद एक आरोपी ने उसके साथ कमरे में दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा आरोपी कमरे के बाहर खड़ा रहा.
इसके बाद दोनों आरोपी वापस बाइक पर बैठाकर पीड़िता को गांव के पास छोड़कर चले गए और किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. जिस पर अगले दिन सुबह पीड़िता अपने पिता और अन्य परिजनों के साथ डूंगरपुर सदर थाने पहुंची और दोनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी.
पुलिस ने नाबालिग दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और दोनों बाल अपचारियों को अधिग्रहित किया. इसके बाद पुलिस ने दोनों बाल अपचारियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों बाल अपचारियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई. वहीं, मुख्य दोषी पर 61 हजार और सहयोगी पर 31 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.