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डूंगरपुर: कोरोना के लिए निजी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने और दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश

डूंगरपुर जिला मजिस्ट्रेट आपदा एवं प्रबंधन एवं जिला कलेक्टर डूंगरपुर सुरेश ओला ने राजस्थान अधिनियम 2020 के तहत आदेश जारी कर प्राइवेट अस्पतालों को भी कोरोना के लिए बेड आरक्षित रखने और दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए.

Dungarpur Corona Update,  Corona in Dungarpur
डूंगरपुर जिला कलेक्टर
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Published : Apr 15, 2021, 10:56 PM IST

डूंगरपुर. जिला मजिस्ट्रेट आपदा एवं प्रबंधन एवं जिला कलेक्टर डूंगरपुर सुरेश ओला ने राजस्थान अधिनियम 2020 के तहत आदेश जारी कर प्राइवेट अस्पतालों को भी कोरोना के लिए बेड आरक्षित रखने और दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए.

पढ़ें : प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू

जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदेश में बताया है कि जिले में स्थित ऐसे निजी अस्पताल जिनकी बैड्स की क्षमता 60 से अधिक है और 100 से कम है. उनके प्रबंधक को अपनी कुल बेड क्षमता के 30 प्रतिशत एवं आईसीयू में भी 30 प्रतिशत बेड आरक्षित रखने होंगे. वहीं, ऐसे निजी चिकित्सालय जिनकी बेड क्षमता 100 या 100 से अधिक है, वे अपनी कुल बेड क्षमता के 40 प्रतिशत एवं आईसीयू में 40 प्रतिशत बेड को कोविड-19 के मरीजों के उपचार हेतु आरक्षित कर मरीजों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.

इसी तरह निजी चिकित्सालयों में कोविड मरीजों के उपचार में विशेष महत्व की दवाइयां, इन्जेक्शन रेमडेसीविर एवं टोसीलीजुमाब के समुचित स्टॉक सुनिश्चित करने हेतु समस्त उपखण्ड अधिकारी, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डूंगरपुर, सागवाड़ा को निर्देशित किया है.

कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने निजी चिकित्सालयों को संबंधित स्टॉकिस्ट, दवा विक्रेता से सम्पर्क करवाकर उनकी डिमांड के अनुसार इंजेक्शन रैमडेसीविर व टोसीलीजुमाब क्रय करवाया जाना सुनिश्चित कर पालना से जिला कलेक्टर को अवगत कराने के निर्देश प्रदान दिए हैं.

डूंगरपुर. जिला मजिस्ट्रेट आपदा एवं प्रबंधन एवं जिला कलेक्टर डूंगरपुर सुरेश ओला ने राजस्थान अधिनियम 2020 के तहत आदेश जारी कर प्राइवेट अस्पतालों को भी कोरोना के लिए बेड आरक्षित रखने और दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए.

पढ़ें : प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू

जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदेश में बताया है कि जिले में स्थित ऐसे निजी अस्पताल जिनकी बैड्स की क्षमता 60 से अधिक है और 100 से कम है. उनके प्रबंधक को अपनी कुल बेड क्षमता के 30 प्रतिशत एवं आईसीयू में भी 30 प्रतिशत बेड आरक्षित रखने होंगे. वहीं, ऐसे निजी चिकित्सालय जिनकी बेड क्षमता 100 या 100 से अधिक है, वे अपनी कुल बेड क्षमता के 40 प्रतिशत एवं आईसीयू में 40 प्रतिशत बेड को कोविड-19 के मरीजों के उपचार हेतु आरक्षित कर मरीजों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं.

इसी तरह निजी चिकित्सालयों में कोविड मरीजों के उपचार में विशेष महत्व की दवाइयां, इन्जेक्शन रेमडेसीविर एवं टोसीलीजुमाब के समुचित स्टॉक सुनिश्चित करने हेतु समस्त उपखण्ड अधिकारी, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डूंगरपुर, सागवाड़ा को निर्देशित किया है.

कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने निजी चिकित्सालयों को संबंधित स्टॉकिस्ट, दवा विक्रेता से सम्पर्क करवाकर उनकी डिमांड के अनुसार इंजेक्शन रैमडेसीविर व टोसीलीजुमाब क्रय करवाया जाना सुनिश्चित कर पालना से जिला कलेक्टर को अवगत कराने के निर्देश प्रदान दिए हैं.

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