डूंगरपुर. जिले की डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के एक साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. कोतवाली थाने में 9 अप्रैल 2022 को पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था.
डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 9 अप्रैल 2022 को एक नाबालिग के पिता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी. पीड़िता के पिता ने बताया था कि वह गुजरात में काम करता है. उसके घर पर उसकी पत्नी व दो बेटियां रहती हैं. 2 अप्रैल 2022 को उसकी पत्नी किसी काम के चलते डूंगरपुर शहर गई थी. इस दौरान घर पर उसकी दोनों बेटियां अकेली थीं. शाम को जब उसकी पत्नी लौटी तो उसकी बड़ी बेटी घर पर नहीं थी. पत्नी ने छोटी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि वही एक कार में बैठकर चली गई है. इस पर पत्नी ने मामले की जानकारी गुजरात में काम कर रहे अपने पति को दी.
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गुजरात से किया दस्तयाब : सूचना पर पीड़िता का पिता अपने घर लौटा और नाबालिग बेटी की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. बाद में पता चला कि गुजरात के दाहोद जिले के खुटा फलिया गुगस निवासी 21 वर्षीय कमलेश पुत्र भगु भाई उसे भागकर ले गया है. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की और उसे गुजरात से दस्तयाब किया.
नाबालिग ने बताया कि कमलेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. इस पर पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी कमलेश की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार किया था. मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करते हुए पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर में चालान पेश किया. इसी मामले में डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी कमलेश को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.