डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी व उसके मौसरे भाई को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
भाई ने दी थी रिपोर्टः डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की सदर थाने में 21 सितम्बर 2021 को एक भाई ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बहन 19 सितम्बर 2021 को अचानक घर से गायब हो गई थी. वहीं, अगले दिन उसका शव खेतों में पड़ा हुआ मिला था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. इस मामले में पुलिस ने बोडात फला पाल बड़ा निवासी दीपक पुत्र राजू डामोर और उसके मौसरे भाई नया तालाब निवासी बाबूलाल पुत्र जीवा अहारी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था.
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दीपक के मृतका से प्रेम संबंध थे. वहीं प्रेम संबंध में अनबन होने से दीपक ने 19 सितम्बर 2021 को नाबालिग को बुलाया था. उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद अपने मौसेरे भाई बाबूलाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूरा करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था. इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.