जयपुर. पॉक्सो कोर्ट के एपीपी योगेश जोशी ने बताया कि सागवाड़ा थाना क्षेत्र निवासी 9वीं कक्षा की छात्रा 23 जनवरी 2021 को स्कूल जाने के लिए निकली थी. उस दरम्यान माविता गांव निवासी बंशीलाल खराड़ी उसे मार्ग में मिला. बंशीलाल ने पीड़िता को बाइक के पीछे बैठने के लिए कहा तो पीड़िता ने उसे मना कर दिया. जिस पर बंशीलाल ने चाकू दिखाकर मारने की धमकी दी.
डर के मारे पीड़िता बाइक के पीछे बैठ गई. इसके बाद बंशीलाल पीड़िता को लेकर (Kidnap and Rape Case in Dungarpur) अहमदाबाद गया, जहां उसे एक कमरे में बंद कर उससे दुष्कर्म करता रहा. आरोपी ने उसे 17 दिन तक बंधक रहने के बाद पीड़िता जैसे-तैसे उसके चंगुल से छुटकर अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई.
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इसके बाद पीड़िता 11 फरवरी 2021 को अपने पिता के साथ (Sagwara Police Station Area Case) सागवाड़ा थाने पहुंची थी और मामला दर्ज कराया. मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने बंशीलाल खराड़ी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दोषी पर 1 लाख 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.