डूंगरपुर. जिले की पोक्सो कोर्ट ने 11 महीने पुराने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी को 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
डूंगरपुर विशिष्ट पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला 2 अक्टूबर 2018 में सागवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग जंगल में बकरिया चराने गई थी, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया.
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वहीं इसके बाद आरोपी नाबालिग को अपने बहन के घर ले गया और वहां भी दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया. जोशी ने बताया कि नाबालिग अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. जिस पर परिजनों ने सागवाड़ा थाने में मोहन के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था.
बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले में कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.