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डूंगरपुर: पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा, 16 हजार रुपए जुर्माना

डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 16 हजार रूपए जुर्माना लगाया है.

पोक्सो कोर्ट आदेश, 10 साल की सजा, 10 years rigorous imprisonment, Poxo Court Order
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Published : Sep 6, 2019, 8:39 PM IST

डूंगरपुर. जिले की पोक्सो कोर्ट ने 11 महीने पुराने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी को 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सजा

डूंगरपुर विशिष्ट पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला 2 अक्टूबर 2018 में सागवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग जंगल में बकरिया चराने गई थी, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया.

पढ़ें- बारां: थाने में युवक की मौत के बाद गरमाई राजनीति, भाजपाइयों ने किया थाने का घेराव

वहीं इसके बाद आरोपी नाबालिग को अपने बहन के घर ले गया और वहां भी दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया. जोशी ने बताया कि नाबालिग अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. जिस पर परिजनों ने सागवाड़ा थाने में मोहन के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था.

बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले में कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

डूंगरपुर. जिले की पोक्सो कोर्ट ने 11 महीने पुराने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी को 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सजा

डूंगरपुर विशिष्ट पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला 2 अक्टूबर 2018 में सागवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग जंगल में बकरिया चराने गई थी, जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया.

पढ़ें- बारां: थाने में युवक की मौत के बाद गरमाई राजनीति, भाजपाइयों ने किया थाने का घेराव

वहीं इसके बाद आरोपी नाबालिग को अपने बहन के घर ले गया और वहां भी दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया. जोशी ने बताया कि नाबालिग अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. जिस पर परिजनों ने सागवाड़ा थाने में मोहन के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था.

बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले में कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:डूंगरपुर। जिले की पोक्सो कोर्ट ने 11 माह पुराने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही दोषी को 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:डूंगरपुर विशिष्ट पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला 2 अक्टूबर, 2018 में सागवाडा थाना क्षेत्र का है, जहा एक नाबालिग जंगल में बकरिया चराने गई थी, जहा मोवाई निवासी मोहन आया और नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
वही इसके बाद आरोपी मोहन नाबालिग को अपने बहन के घर ले गया और वहां भी दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर जैसे-तैसे नाबालिग अपने घर पहुंची और अपने।परिजनों को आपबीती सुनाई। जिस पर परिजनों ने सागवाडा थाने में मोहन के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी मोहन को गिरफ्तार किया और मामले में कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में पोक्सो कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी मोहन को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है वही 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बाईट- योगेश जोशी, विशिष्ठ लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट डूंगरपुरConclusion:
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