ETV Bharat / state

डूंगरपुर: मिटाई की दुकान पर मिला एक्सपायरी डेट का कोल्डड्रिंक

डूंगरपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने और नियमों की अव्हेलना करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. फ़ूड इंस्पेक्टर ने बताया कि स्वीट्स शॉप पर लगे हुए फ़ूड लाइसेंस में भी गड़बड़ी मिली है. स्वीट्स शॉप का लाइसेंस नियमानुसार बना हुआ नहीं था.

author img

By

Published : Feb 18, 2021, 2:36 PM IST

डूंगरपुर न्यूज़, Cold Drink of expiry date
डूंगरपुर में मिला एक्सपायरी डेट का कोल्डड्रिंक

डूंगरपुर. शहर के गेपसागर की पाल पर एक स्वीट्स की दुकान पर एक्सपायरी डेट ठंडा पेय पदार्थ बेचने, मिठाईयों पर तारीख नहीं लिखने और फूड लाइसेंस के नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है. मामले में एक्सपायरी डेट कोल्डड्रिंक को जब्त करते हुए व्यापारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

पढ़ें: बांसवाड़ा: लॉटरी नहीं, नीलामी से आवंटित होंगी शराब की दुकानें, 23 से 27 फरवरी तक चलेगी नीलामी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने और नियमों की अव्हेलना करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश शर्मा व फ़ूड इंस्पेक्टर अजय मोयल ने शहर के गेपसागर की पाल पर स्थित शुभम स्वीट्स की दुकान पर कार्रवाई की. इस दौरान दुकान पर कई खाद्य पदार्थ व विभिन्न ब्रांड की कोल्डड्रिंक एक्सपायरी डेट पाई गई, जो दुकान में बेचने के लिए रखे हुए थे. वहीं, दुकान में कई वैरायटी की मिठाईयां भी रखी हुई थी, जिस पर भी मिठाई बनाने और एक्सपायरी की डेट की कोई तारीख लिखी हुई नहीं थी, जो कि फ़ूड सेफ्टी अधिनियम का खुला उल्लंघन है.

डूंगरपुर में मिला एक्सपायरी डेट का कोल्डड्रिंक

पढ़ें: झालावाड़: सेना भर्ती रैली निरस्त होने के विरोध में युवाओं का आक्रोश, किया विरोध-प्रदर्शन

फ़ूड इंस्पेक्टर ने बताया कि स्वीट्स शॉप पर लगे हुए फ़ूड लाइसेंस में भी गड़बड़ी मिली है. स्वीट्स शॉप का लाइसेंस नियमानुसार बना हुआ नहीं था. स्वास्थ्य विभाग के नियमो के मुताबिक 3 हजार से अधिक के व्यापार के लिए अलग से फ़ूड लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन यहां छोटी दुकान का ही लाइसेंस था. इधर पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने प्रकरण दर्ज कर लिया है. वही अब स्वास्थ्य विभाग मामले ने नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई कर रहा है. आपको बता दे कि फ़ूड इंस्पेक्टर की ओर से बुधवार को सागवाड़ा में एक शॉपिंग मॉल से घी का सैंपल लिया गया था.

डूंगरपुर. शहर के गेपसागर की पाल पर एक स्वीट्स की दुकान पर एक्सपायरी डेट ठंडा पेय पदार्थ बेचने, मिठाईयों पर तारीख नहीं लिखने और फूड लाइसेंस के नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है. मामले में एक्सपायरी डेट कोल्डड्रिंक को जब्त करते हुए व्यापारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

पढ़ें: बांसवाड़ा: लॉटरी नहीं, नीलामी से आवंटित होंगी शराब की दुकानें, 23 से 27 फरवरी तक चलेगी नीलामी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने और नियमों की अव्हेलना करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश शर्मा व फ़ूड इंस्पेक्टर अजय मोयल ने शहर के गेपसागर की पाल पर स्थित शुभम स्वीट्स की दुकान पर कार्रवाई की. इस दौरान दुकान पर कई खाद्य पदार्थ व विभिन्न ब्रांड की कोल्डड्रिंक एक्सपायरी डेट पाई गई, जो दुकान में बेचने के लिए रखे हुए थे. वहीं, दुकान में कई वैरायटी की मिठाईयां भी रखी हुई थी, जिस पर भी मिठाई बनाने और एक्सपायरी की डेट की कोई तारीख लिखी हुई नहीं थी, जो कि फ़ूड सेफ्टी अधिनियम का खुला उल्लंघन है.

डूंगरपुर में मिला एक्सपायरी डेट का कोल्डड्रिंक

पढ़ें: झालावाड़: सेना भर्ती रैली निरस्त होने के विरोध में युवाओं का आक्रोश, किया विरोध-प्रदर्शन

फ़ूड इंस्पेक्टर ने बताया कि स्वीट्स शॉप पर लगे हुए फ़ूड लाइसेंस में भी गड़बड़ी मिली है. स्वीट्स शॉप का लाइसेंस नियमानुसार बना हुआ नहीं था. स्वास्थ्य विभाग के नियमो के मुताबिक 3 हजार से अधिक के व्यापार के लिए अलग से फ़ूड लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन यहां छोटी दुकान का ही लाइसेंस था. इधर पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने प्रकरण दर्ज कर लिया है. वही अब स्वास्थ्य विभाग मामले ने नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई कर रहा है. आपको बता दे कि फ़ूड इंस्पेक्टर की ओर से बुधवार को सागवाड़ा में एक शॉपिंग मॉल से घी का सैंपल लिया गया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.