ETV Bharat / state

डूंगरपुर : पड़ोसी की हत्या के दोषी बाल अपचारी को आजीवन कारावास

डूंगरपुर के पॉक्सो कोर्ट ने आज ढाई साल पुराने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी बाल अपचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी के 21 साल की आयु होने तक बाल सम्प्रेषण गृह में रखा जाएगा.

बाल अपचारी को आजीवन कारावास की सजा
author img

By

Published : Jul 11, 2019, 8:22 PM IST

डूंगरपुर. पुरानी रंजिश के चलते ढाई साल पहले पड़ोसी की लट्ठ मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बाल अपचारी को आजीवन कारावास की सजा

लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम डूंगरपुर (विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक पुष्कर चौबीसा ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपी बाल अपचारी अनिल डिण्डोर मीणा निवासी बरबोदनिया घाटियां फला को दोषी करार देते हुए हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने मामले में आरोपी के 21 साल की आयु होने तक बाल सम्प्रेषण गृह में रखने के आदेश दिए है. 21 साल की उम्र पूरी होने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिए हैं. बता दें कि 22 नवंबर 2016 को वरदा थाना क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी. प्रार्थी हकरी ने रिपोर्ट देकर बताया था कि उसका पुत्र नरेश उसके पड़ोसी के मकान नानू के घर की तरफ गया था तो उसके देवर नानू के बेटे अनिल से पुरानी रंजिश होने के कारण नरेश के सिर पर लट्ठ मार दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा.

वहीं, हल्ला सुनकर हम उसकी ओर दौड़े तो देखा कि अनिल सहित अन्य नरेश के साथ मारपीट कर रहे है. बेहोश हालात में सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया. लेकिन उसकी मौत हो गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर. पुरानी रंजिश के चलते ढाई साल पहले पड़ोसी की लट्ठ मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बाल अपचारी को आजीवन कारावास की सजा

लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम डूंगरपुर (विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक पुष्कर चौबीसा ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपी बाल अपचारी अनिल डिण्डोर मीणा निवासी बरबोदनिया घाटियां फला को दोषी करार देते हुए हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने मामले में आरोपी के 21 साल की आयु होने तक बाल सम्प्रेषण गृह में रखने के आदेश दिए है. 21 साल की उम्र पूरी होने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिए हैं. बता दें कि 22 नवंबर 2016 को वरदा थाना क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी. प्रार्थी हकरी ने रिपोर्ट देकर बताया था कि उसका पुत्र नरेश उसके पड़ोसी के मकान नानू के घर की तरफ गया था तो उसके देवर नानू के बेटे अनिल से पुरानी रंजिश होने के कारण नरेश के सिर पर लट्ठ मार दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा.

वहीं, हल्ला सुनकर हम उसकी ओर दौड़े तो देखा कि अनिल सहित अन्य नरेश के साथ मारपीट कर रहे है. बेहोश हालात में सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया. लेकिन उसकी मौत हो गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.

Intro:डूंगरपुर। पुरानी रंजिश में ढाई साल पहले पड़ोसी की लट्ठ से हत्या के मामले में आरोपी बाल अपचारी को विशिष्ट पोस्को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास को सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


Body:लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम डूंगरपुर (विशिष्ट पोस्को कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पुष्कर चौबीसा ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपी बाल अपचारी अनिल डिण्डोर (उम्र 10 वर्ष से ज्यादा) मीणा निवासी बरबोदनिया घाटियां फला को दोषी करार देते हुए हत्या में आजीवन कारावास ओर 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में आरोपी के 21 साल की आयु होने तक बाल सम्प्रेषणगृह में रखने के आदेश दिए है। 21 साल की उम्र पूरी होने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिए है।
आपको बता दे कि 22 नवंबर 2016 को वरदा थाना क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी। प्रार्थी हकरी ने रिपोर्ट देकर बताया था कि उसका पुत्र नरेश उसके पड़ोसी के मकान नानू के घर की तरफ गया था तो उसके देवर नानू के बेटे अनिल से पुरानी रंजिश होने के कारण बहस ही गई और नरेश के सिर पर लट्ठ मार दिया, जिससे लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। हल्ला सुनकर दौड़े तो देखा कि अनिल सहित अन्य मारपीट कर रहे है। बेहोश हालात में सागवाड़ा अस्पताल पंहुचाया। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

बाईट- पुष्कर चौबीसा, विशिष्ट लोक अभियोजक डूंगरपुर।



Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.