ETV Bharat / state

डूंगरपुर: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, 31 हजार जुर्माना

नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

author img

By

Published : Jan 25, 2021, 8:02 PM IST

rape of minor in Dungarpur, kidnapping of minor
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल

डूंगरपुर. दुकान पर सामान लेने जा रही एक नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल जेल की सजा सुनाई है. वहीं 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल

लैंगिंग अपराधों से नाबालिगों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी जितेंद्र निवासी डोलवारियो का ओडा को लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं दोषी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.

पढ़ें- जयपुर में प्रेम-प्रसंग में चचेरे भाई ने पहले बहन फिर खुद को मारी गोली

बता दें कि 24 सितंबर 2019 ने नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता के साथ वरदा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि 12 सितंबर को वह सामान लेने के लिए दुकान पर जा रही थी कि आरोपी जितेंद्र मोटरसाइकिल लेकर आया और जबरन पर बैठाकर खेरवाड़ा की ओर ले गया. वहां से गुजरात के विजयनगर फिर खेरालु ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. दो दिन बाद नाबालिग मौका पाकर वहां से भाग निकली और अपने घर आकर घटना के बारे में जानकारी दी. इसके बाद वरदा थाने में मामला दर्ज करवाया गया था. इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर. दुकान पर सामान लेने जा रही एक नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल जेल की सजा सुनाई है. वहीं 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल

लैंगिंग अपराधों से नाबालिगों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी जितेंद्र निवासी डोलवारियो का ओडा को लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं दोषी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.

पढ़ें- जयपुर में प्रेम-प्रसंग में चचेरे भाई ने पहले बहन फिर खुद को मारी गोली

बता दें कि 24 सितंबर 2019 ने नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता के साथ वरदा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि 12 सितंबर को वह सामान लेने के लिए दुकान पर जा रही थी कि आरोपी जितेंद्र मोटरसाइकिल लेकर आया और जबरन पर बैठाकर खेरवाड़ा की ओर ले गया. वहां से गुजरात के विजयनगर फिर खेरालु ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. दो दिन बाद नाबालिग मौका पाकर वहां से भाग निकली और अपने घर आकर घटना के बारे में जानकारी दी. इसके बाद वरदा थाने में मामला दर्ज करवाया गया था. इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.