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डूंगरपुर: जमीनी विवाद के चलते मारपीट और झोपड़ी में आगजनी करने वाले 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

डूंगरपुर में बुधवार को जिला न्यायाधीश महेंद्रसिंह सिसोदिया ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने और झोपड़ी में आगजनी के मामले में 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है. जिसके तहत आरोपियों को आजीवन कारावास और 23-23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

जमीन विवाद में आजीवन कारावास, life imprisonment in land dispute
मारपीट और झोपड़ी में आगजनी पर आजीवन कारावास की सजा
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Published : Nov 27, 2019, 8:49 PM IST

डूंगरपुर. जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने और झोपड़ी में आगजनी के मामले में जिला न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है. जिसके तहत आरोपियों को आजीवन कारावास और 23-23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला न्यायाधीश महेंद्रसिंह सिसोदिया ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है.

मारपीट और झोपड़ी में आगजनी पर आजीवन कारावास की सजा

पढ़ें: अजमेर: ख्वाजा मॉडल स्कूल की छात्रा ने लाइसेंस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल

आपको बता दें कि 13 फरवरी, 2017 को बिलपन निवासी रामा रोत ने धंबोला थाने में केस दर्ज करवाया था. जिसमें बताया कि बिलपन चारवाडा नाका के पास 3 बीघा जमीन पर उसका कब्जा है. इस जमीन को लेकर पट्टा आवंटन की कार्रवाई जारी है. इसी जमीन पर झोपड़ी बनाकर 3 माह से पत्नी के साथ रहता है. 13 फरवरी 2017 को वह और उसकी पत्नी झोपड़ी के पास कच्ची दीवार का काम कर रहे थे. उसी दौरान आरोपी कांति, रत्नेश, जीवा, देवीलाल और भोगीलाल हाथों में लट्ठ और पत्थर लेकर आए. आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और इसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी. जिससे घर का सारा सामान जल गया.

डूंगरपुर. जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने और झोपड़ी में आगजनी के मामले में जिला न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है. जिसके तहत आरोपियों को आजीवन कारावास और 23-23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला न्यायाधीश महेंद्रसिंह सिसोदिया ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है.

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आपको बता दें कि 13 फरवरी, 2017 को बिलपन निवासी रामा रोत ने धंबोला थाने में केस दर्ज करवाया था. जिसमें बताया कि बिलपन चारवाडा नाका के पास 3 बीघा जमीन पर उसका कब्जा है. इस जमीन को लेकर पट्टा आवंटन की कार्रवाई जारी है. इसी जमीन पर झोपड़ी बनाकर 3 माह से पत्नी के साथ रहता है. 13 फरवरी 2017 को वह और उसकी पत्नी झोपड़ी के पास कच्ची दीवार का काम कर रहे थे. उसी दौरान आरोपी कांति, रत्नेश, जीवा, देवीलाल और भोगीलाल हाथों में लट्ठ और पत्थर लेकर आए. आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और इसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी. जिससे घर का सारा सामान जल गया.

Intro:डूंगरपुर। जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने और झोपड़ी में आगजनी के मामले में जिला न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 23-23 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।


Body:जिला न्यायाधीश महेंद्रसिंह सिसोदिया ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है। लोक अभियोजक कौशिक पंड्या ने बताया मारपीट व आगजनी के मामले के आरोपी कांतिलाल रोत, रत्नेश रोत, देवीलाल रोत, जीवा रोत और भोगीलाल रोत निवासी बिलपन को भादसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आपको बता दे कि 13 फरवरी, 2017 को बिलपन निवासी रामा रोत ने धंबोला थाने में केस दर्ज करवाया था, जिसमे बताया बिलपन चारवाडा नाका के पास 3 बीघा जमीन पर उसका कब्जा है। इस जमीन को लेकर पट्टा आवंटन की कार्रवाई जारी है। इसी जमीन पर झोपड़ी बनाकर 3 माह से पत्नी के साथ रहता है। 13 फरवरी 2017 को वह और उसकी पत्नी झोपड़ी के पास कच्ची दीवार का काम कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी कांति, रत्नेश, जीवा, देवीलाल व भोगीलाल हाथों में लट्ठ, पत्थर लेकर आये। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की ओर इसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे घर का सारा सामान जल गया। इसी मामले में कोर्ट की ओर से बुधवार को फैसला सुनाया गया है।

बाईट- कौशिक पंड्या, लोक अभियोजक डूंगरपुर।


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