डूंगरपुर. दो साल पहले एक विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी जेठ और देवर को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
वहीं न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि विवाहिता के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां देने के मामले में आरोपी जेठ और देवर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई है.
इसके अलावा दोनों ही आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा भी की गई है.
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आपको बता दें कि 24 जनवरी 2018 को पीड़िता ने कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया था. पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि जेठ एक क्रेडिट कॉपरेटिव का एजेंट है. जिसके तहत उसने पीड़िता के नाम का एक बचत खाता भी खोला, जिसमें प्रतिमाह 100 रूपये जमा करता था. 22 अगस्त 2017 को आरोपी पीड़िता को कॉपरेटिव के जमा पैसों को निकालने का कहकर एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी उसके पति और बच्चों को मारने की धमकियां देते हुए आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.
इसकी जानकारी देवर को होने पर वह भी ब्लैकमेल करने लगा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद आए दिन जेठ और देवर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे. इससे परेशान होकर पीड़िता ने कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया था.