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डूंगरपुर: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल कारावास

डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल पहले हुए नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 23-23 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

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Published : Oct 28, 2020, 7:45 PM IST

Dungarpur Minor Rape Case, Minor Rape in Dungarpur
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल कारावास

डूंगरपुर. तीन साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल कारावास

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामले आरोपी सुभाष और ईश्वर निवासी पोंडरा जिला बांसवाड़ा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में एक सहयोगी मफरूर है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.

पढ़ें- भीलवाड़ा: वाहन चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे, चोरी किए गए 9 वाहन बरामद

बता दें कि 20 जून, 2017 को आसपुर न्यायालय में एक परिवाद पेश किया था, इसमें बताया था कि 27 मई 2017 को उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी सुभाष, ईश्वर व अन्य बहला-फुसलाकर भगा ले गए. इसके बाद उसे गुजरात ले गए, जहां उसके साथ सुभाष ने दुष्कर्म किया और अन्य आरोपियों ने उसका सहयोग किया. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर. तीन साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल कारावास

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामले आरोपी सुभाष और ईश्वर निवासी पोंडरा जिला बांसवाड़ा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में एक सहयोगी मफरूर है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.

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बता दें कि 20 जून, 2017 को आसपुर न्यायालय में एक परिवाद पेश किया था, इसमें बताया था कि 27 मई 2017 को उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी सुभाष, ईश्वर व अन्य बहला-फुसलाकर भगा ले गए. इसके बाद उसे गुजरात ले गए, जहां उसके साथ सुभाष ने दुष्कर्म किया और अन्य आरोपियों ने उसका सहयोग किया. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है.

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