ETV Bharat / state

डूंगरपुर: युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा - डुंगरपुर न्यूज

डुंगरपुर विशिष्ट न्यायालय पॅाक्सो कोर्ट ने गुरुवार को दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई. आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ एक लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. साथ ही आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

rape of girl, Dungarpur news, पॅाक्सो कोर्ट, डुंगरपुर न्यूज
दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास
author img

By

Published : Dec 12, 2019, 9:22 PM IST

डूंगरपुर. जिले की स्पेशल पॅाक्सो कोर्ट ने युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास

विशिष्ट न्यायालय पॅाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 21 मार्च 2016 की रात को पीड़िता अपनी बहन के घर पर अकेली थी. इस दौरान दोषी का पीड़िता की बहन के मोबाइल पर फोन आया और आरोपी ने बहन की मजदूरी के पैसे देने के बहाने पीड़िता को घर के पीछे बुलाया, जहां पर दोषी सहित दो अन्य लोग पहले से मौजूद थे. घर के पीछे पहुंचने पर दोषी और उसके सहयोगियों ने पीड़िता का अपहरण कर लिया. इसके बाद आरोपी ने एक सप्ताह तक पीड़िता को बंधक बनाते हुए अलग-अलग जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

यह भी पढ़ें. डूंगरपुर: लूट और चोरी की वारदातें करने वाला एक शातिर बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे

आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. मामले को लेकर पीड़िता ने 1 अप्रैल 2016 को धंबोला थाने में प्रकरण दर्ज कराया था. जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था. गुरुवार को स्पेशल कोर्ट के जज महेंद्र कुमार सिंह ने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

डूंगरपुर. जिले की स्पेशल पॅाक्सो कोर्ट ने युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास

विशिष्ट न्यायालय पॅाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 21 मार्च 2016 की रात को पीड़िता अपनी बहन के घर पर अकेली थी. इस दौरान दोषी का पीड़िता की बहन के मोबाइल पर फोन आया और आरोपी ने बहन की मजदूरी के पैसे देने के बहाने पीड़िता को घर के पीछे बुलाया, जहां पर दोषी सहित दो अन्य लोग पहले से मौजूद थे. घर के पीछे पहुंचने पर दोषी और उसके सहयोगियों ने पीड़िता का अपहरण कर लिया. इसके बाद आरोपी ने एक सप्ताह तक पीड़िता को बंधक बनाते हुए अलग-अलग जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

यह भी पढ़ें. डूंगरपुर: लूट और चोरी की वारदातें करने वाला एक शातिर बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे

आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. मामले को लेकर पीड़िता ने 1 अप्रैल 2016 को धंबोला थाने में प्रकरण दर्ज कराया था. जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था. गुरुवार को स्पेशल कोर्ट के जज महेंद्र कुमार सिंह ने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Intro:डूंगरपुर। जिले की स्पेशल पोस्को कोर्ट ने युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।Body:विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 21 मार्च 2016 की रात को पीड़िता अपनी बहन के घर पर अकेली थी। इस दौरान दोषी प्रकाश रोत का पीड़िता की बहन के मोबाइल पर फोन आया और प्रकाश ने बहन की मजदूरी के पैसे देने के बहाने पीड़िता को घर के पीछे बुलाया, जहां पर दोषी प्रकाश सहित दो अन्य लोग पहले से मौजूद थे। घर के पीछे पहुंचने पर प्रकाश और उसके सहयोगियों ने पीड़िता का अपहरण कर लिया। इसके बाद प्रकाश रोत ने एक सप्ताह तक पीड़िता को बंधक बनाते हुए अलग-अलग जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
प्रकाश के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। मामले को लेकर पीड़िता ने 1 अप्रैल 2016 को धंबोला थाने में प्रकरण दर्ज कराया था जिस पर पुलिस ने प्रकाश को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था। आज स्पेशल कोर्ट के जज महेंद्र कुमार सिंह ने मामले में प्रकाश को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

बाईट- योगेश जोशी, विशिष्ट लोक अभियोजकConclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.