डूंगरपुर. विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने डेढ़ साल पहले एक (Kidnapping and raping a minor in Dungarpur) नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण एवं बाल अधिकार आयोग के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 7 सितंबर 2020 को पीड़ित नाबालिग के पिता ने धंबोला थाने में केस दर्ज करवाया था. जिसमें उन्होने बताया कि उसकी बेटी अपनी बड़ी बहन के साथ मंदिर जाने का कहकर निकली थी. लेकिन वह न तो अपनी बहन के साथ गई थी और न ही वापस घर लौटी. पिता ने बताया कि उसकी सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के यहां तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं लग सका. इस पर धंबोला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई.
मामले में पुलिस ने जांच करते हुए युवती को बरामद किया और उसके बयान दर्ज किए. बयान में युवती ने राजू रोत पुत्र कालू रोत निवासी पाडला फला महुडी पर डूंगरपुर बस स्टैंड से जबरन भगा ले जाना और घर ले जाकर दुष्कर्म करने की बात कही. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि दुष्कर्म के इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी राजू रोत को दोषी करार दिया. कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, वहीं 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.