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धौलपुर: कुख्यात डकैत लज्जा गुर्जर को पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में 7 साल की सजा

धौलपुर के डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने डकैती की योजना बनाने और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में लज्जा गुर्जर को सात वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को दस हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है.

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Published : Feb 25, 2021, 8:12 PM IST

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पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में 7 साल की सजा

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने डकैती की योजना बनाते हुए और पुलिस पार्टी पर हमला करने के एक मामले में डकैत लज्जा गुर्जर को सात वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है. डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि सरमथुरा थाना एसएचओ प्रेम बहादुर सिंह 27 अप्रैल 2006 को अपनी टीम के साथ एडीएफ गश्त कर रहे थे. तभी मुखबिर से सूचना मिली कि रीछरा के जंगलो में करीब आधा दर्जन बदमाश मय हथियार के डकैती डालने की योजना बना रहे हैं.

पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में 7 साल की सजा

सूचना पर मय पुलिस बल के साथ एसएचओ प्रेम बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे, तो वहां करीब आधा दर्जन बदमाश हथियारों के साथ दिखाई दिए. पुलिस पार्टी को देख बदमाशों ने जान से मारने की नियत ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया. इसी दौरान पुलिस बल ने घेराबंदी कर बदमाशों को मय हथियार के पकड़ लिया. पुलिस ने डकैत लज्जा गुर्जर और उसके साथी को पकड़ कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने न्यायालय में डकैत लज्जा गुर्जर पुत्र चतुरे निवासी मल्लपुरा थाना सरमथुरा के खिलाफ चालान पेश किया. मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था.

यह भी पढ़ें- जयपुर बम ब्लास्ट मामला: आरोपी शाहबाज हुसैन को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत

इस मामले में आज डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने आरोपी डकैत लज्जा गुर्जर पुत्र चतुरे निवासी मल्लपुरा थाना सरमथुरा को आईपीसी की धारा 307, 402, 148 और 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई हैं. साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय ने डकैती की योजना बनाते हुए और पुलिस पार्टी पर हमला करने के एक मामले में डकैत लज्जा गुर्जर को सात वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है. डकैती प्रभावित क्षेत्र न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि सरमथुरा थाना एसएचओ प्रेम बहादुर सिंह 27 अप्रैल 2006 को अपनी टीम के साथ एडीएफ गश्त कर रहे थे. तभी मुखबिर से सूचना मिली कि रीछरा के जंगलो में करीब आधा दर्जन बदमाश मय हथियार के डकैती डालने की योजना बना रहे हैं.

पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में 7 साल की सजा

सूचना पर मय पुलिस बल के साथ एसएचओ प्रेम बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे, तो वहां करीब आधा दर्जन बदमाश हथियारों के साथ दिखाई दिए. पुलिस पार्टी को देख बदमाशों ने जान से मारने की नियत ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया. इसी दौरान पुलिस बल ने घेराबंदी कर बदमाशों को मय हथियार के पकड़ लिया. पुलिस ने डकैत लज्जा गुर्जर और उसके साथी को पकड़ कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने न्यायालय में डकैत लज्जा गुर्जर पुत्र चतुरे निवासी मल्लपुरा थाना सरमथुरा के खिलाफ चालान पेश किया. मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था.

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इस मामले में आज डकैती कोर्ट के विशेष न्यायधीश अमित कुमार ने आरोपी डकैत लज्जा गुर्जर पुत्र चतुरे निवासी मल्लपुरा थाना सरमथुरा को आईपीसी की धारा 307, 402, 148 और 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई हैं. साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है.

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