ETV Bharat / state

धौलपुर: धार्मिक स्थलों सहित मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर भंडारों का आयोजन पर पूर्णतः पाबंदी के निर्देश, अवहेलना करने पर होगी कड़ी कार्रवाई - धौलपुर में कोविड

धौलपुर में सभी धार्मिक स्थलों, पार्कों और सभी सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के भंडारे पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है. इसकेअलावा विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू किया गया है.

धौलपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, dholpur news, rajasthan news
धार्मिक स्थलों सहित मंदरों और सार्वजनिक स्थलों पर भंडारों का आयोजन पर पूर्णतः पाबंदी के निर्देश
author img

By

Published : Apr 11, 2021, 9:41 PM IST

धौलपुर. जिले में कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हो रही है. इस संक्रमण की रोकथाम और गाइडलाइनों की पालना कराए जाने हेतु गठित निगरानी दलों की ओर से मन्दिरों व सार्वजनिक स्थलों पर भंडारों का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें काफी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं.

वहीं, जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी धार्मिक स्थलों, पार्कों और सभी सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और सभी प्रकार के मेला, जुलूस, धर्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों पर सभी तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है.

पढ़ें: धौलपुर में रविवार बंद का दिखा असर, सभी बाजार रहे बंद

उन्होंने बताया कि विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू किया गया है. उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

यदि कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान एपीडेमिक डीजीज एक्ट 2020 और अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा.

धौलपुर. जिले में कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हो रही है. इस संक्रमण की रोकथाम और गाइडलाइनों की पालना कराए जाने हेतु गठित निगरानी दलों की ओर से मन्दिरों व सार्वजनिक स्थलों पर भंडारों का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें काफी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं.

वहीं, जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी धार्मिक स्थलों, पार्कों और सभी सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और सभी प्रकार के मेला, जुलूस, धर्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों पर सभी तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है.

पढ़ें: धौलपुर में रविवार बंद का दिखा असर, सभी बाजार रहे बंद

उन्होंने बताया कि विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू किया गया है. उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

यदि कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान एपीडेमिक डीजीज एक्ट 2020 और अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा. यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.