बाड़ी (धौलपुर). बैठक के दौरान व्यापारियों ने रविवार को स्वेच्छा से बाजार को बंद करने का निर्णय लिया है. बाड़ी शहर में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी. शहर में दुकानदार ग्राहक एवं आमजन बिना मास्क पहने एवं सोशल डिस्टेंस की अवहेलना करते हुए बाजारों में घूम रहे थे. कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की, लेकिन राज्य सरकार व जिला प्रशासन के आदेशों की शहर में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी. वहीं, अब स्थानीय उपखंड प्रशासन हरकत में आ गया है.
बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोविड प्रोटोकॉल नियमों की पालना सभी करेंगे. उन्होंने कहाकि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में कार्रवाई करने के लिए स्थानीय उपखंड प्रशासन सख्त हो गया है और कोविड-19 की अवहेलना करने वाले दोषी लोगों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़ी एवं सख्त कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोरोना का दूसरा असर शुरू हो चुका है. प्रदेश एवं जिले में लगातार कोविड-19 की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो प्रदेश सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर अंकुश समाज के लोगों के सहयोग से ही लगाया जा सकता है. कोविड-19 को लेकर समाज के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी. सरकार द्वारा जारी की गई कोविड प्रोटोकॉल नियमों की पालना इमानदारी से समाज के लोग करें. बाजारों में बिना मास्क पहने नहीं निकलें, घर से बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंस अर्थात देह दूरी निर्धारित रखें. अकारण एवं अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें.
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कोविड के लक्षण पाए जाने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लें, बार-बार हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें, तभी इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राजस्थान भुगतान एवं वाणिज्यिक संस्थान नियम 1958 में किए गए संशोधन प्रावधानों के मुताबिक प्रत्येक नियोजक द्वारा अपनी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान में सभी नियोजित कर्मचारियों को सप्ताह में न्यूनत्तम एक दिवस का संवैधानिक साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रावधानों की पालना पूर्णरूपेण अपेक्षित है.
उन्होंने कहा कि शहर के व्यापारी एवं दुकानदारों सहित अन्य समस्त व्यापार संगठनों के द्वारा बैठक के दौरान यह आश्वस्त किया गया कि उनके द्वारा अपने अपने संगठन स्तर पर समझाइश करते हुए आम दुकानदारों को इसके लिए पाबंद किया जाएगा. अतः विचार-विमर्श उपरांत विकसित सर्व अनुमति के परिपेक्ष्य में शनिवार रात्रि 9 बजे से सोमवार प्रातः 6 के मध्य समस्त दुकाने एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे और चिकित्सकीय सेवाएं एवं मेडिकल स्टोर इससे प्रभावित नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार या प्रतिष्ठान संचालक मार्केट के विपरीत जाता है, तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा.