ETV Bharat / state

धौलपुर: पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में डकैत निहाल सिंह को 10 साल की सजा - dacoit nihal singh

पुलिस टीम पर फायरिंग के दौरान जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी डकैत निहाल सिंह को एडीजे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

डकैत निहाल सिंह को 10 साल की सजा
author img

By

Published : Jun 3, 2019, 11:11 PM IST

बाड़ी (धौलपुर). बाड़ी उपखंड के एडीजे कोर्ट ने कुख्यात दस्यु रहे लौटई गिरोह के एक डकैत को पुलिस पर जानलेवा हमला और फायरिंग मामले में आरोपी मानते हुए 10 साल कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है. वर्तमान में आरोपी भरतपुर की सेवर जेल में किसी अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में डकैत निहाल सिंह को 10 साल की सजा

एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि 22 अक्टूबर 2008 को मुखबिर की सूचना पर करीब पांच से अधिक बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. इस पर पुलिस की स्पेशल टीम एडीएफ इंचार्ज ने बदमाशों को घेर लिया. इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस की एडीएफ टीम पर फायरिंग कर हमला कर दिया था. ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में दो डकैत मारे गिराए थे. वहीं एक डकैत को बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था. लेकिन आरोपी डकैत निहाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

मामला सरमथुरा थाना पुलिस ने दर्ज कराया था. जो एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था. सोमवार को एडीजे सुंदरलाल बंसीवाल ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी निहाल सिंह पुत्र शिब्बू मीणा निवासी दीवानपुरा सरमथुरा को 10 साल कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

बाड़ी (धौलपुर). बाड़ी उपखंड के एडीजे कोर्ट ने कुख्यात दस्यु रहे लौटई गिरोह के एक डकैत को पुलिस पर जानलेवा हमला और फायरिंग मामले में आरोपी मानते हुए 10 साल कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है. वर्तमान में आरोपी भरतपुर की सेवर जेल में किसी अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में डकैत निहाल सिंह को 10 साल की सजा

एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि 22 अक्टूबर 2008 को मुखबिर की सूचना पर करीब पांच से अधिक बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. इस पर पुलिस की स्पेशल टीम एडीएफ इंचार्ज ने बदमाशों को घेर लिया. इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस की एडीएफ टीम पर फायरिंग कर हमला कर दिया था. ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में दो डकैत मारे गिराए थे. वहीं एक डकैत को बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था. लेकिन आरोपी डकैत निहाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

मामला सरमथुरा थाना पुलिस ने दर्ज कराया था. जो एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था. सोमवार को एडीजे सुंदरलाल बंसीवाल ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी निहाल सिंह पुत्र शिब्बू मीणा निवासी दीवानपुरा सरमथुरा को 10 साल कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

Intro:बाड़ी 3 जून। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के एडीजे कोर्ट ने कुख्यात दस्यु रहे लौटई गिरोह के एक डकैत को पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला और फायरिंग करने के मामले में आरोपी मानते हुए 10 वर्ष कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है.वर्तमान में आरोपी डकैत भरतपुर की सेवर जेल में किसी अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।Body:एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि- 22 अक्टूबर 2008 की मुखबिर की सूचना पर करीब आधा दर्जन बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.जिस पर पुलिस की स्पेशल टीम एडीएफ इंचार्ज ने बदमाशों को घेर कर ललकारा। उसके बाद बदमाशों ने पुलिस की एडीएफ टीम पर फायरिंग कर हमला कर दिया था.जिसमें पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्यवाही में दो डकैत मारे गिराए थे.वहीं एक डकैत बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था.लेकिन आरोपित डकैत निहालसिंह को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.उक्त मामला सरमथुरा थाना पुलिस ने दर्ज कराया था जो एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था। सोमवार को एडीजे सुंदरलाल बंसीवाल ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी निहालसिंह पुत्र शिब्बू मीणा निवासी दीवानपुरा सरमथुरा को 10 वर्ष कारावास और 5 हजार का अर्थदंड,धारा 148 में 3 वर्ष का कारावास और 2 हजार का अर्थदंड और धारा 353/ 149 में 2 वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है और सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी।
Byte:-शैलेन्द्र सिंह मथुरिया,एपीपी एडीजे न्यायालय बाड़ी।Conclusion:Report
Rajkumar Sharma
Badi (Dholpur)Raj.
Mob.no.-9079671539
03-06-2019
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.