धौलपुर. कौलारी थाना इलाके में 12 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दुष्कर्म के आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं. पुलिस ने गैंगरेप की विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना के संबंध में नाबालिग के पिता ने मुख्य आरोपी पड़ोसी गांव के किशोर के साथ चार अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी है. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामाल दर्ज कर लिया है.
मामले में पिता ने बताया कि 12 जनवरी को उसकी दो नाबालिग बेटियां शाम को करीब साढ़े पांच बजे खेत में गई थीं. इसी दौरान दूसरे गांव का एक किशोर और उसके साथ रहे चार से पांच दोस्तों ने उसकी बेटी को खेत में जबरन रोक लिया. बड़ी बेटी जो कि छठवीं कक्षा की छात्रा है आरोपी उसे जबरन खेत में खींच ले गए. इस दौरान आरोपी किशोर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. वहीं छोटी बहन भागकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी.
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परिजन खेत पर पहुंचे बालिका बेसुध हालत में मिली. होश में आने पर उसने आप बीती बताई. बालिका ने बताया कि ने रेप के दौरान आरोपी के दोस्तों ने मौके पर वारदात का वीडियो भी बना लिया. इसके बाद उसके दोस्तों ने भी नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार हो गए. पिता के घर लौटने पर रविवार देर शाम थाने में एक नामजद नाबालिग और उसके साथियों के खिलाफ गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई गई है.
घटना को लेकर कौलारी थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया नाबालिग के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर कर लिया है. मामला पोक्सो एक्ट एवं गैंगरेप का होने के कारण जांच सैपऊ सीओ विजय कुमार सिंह को सौंपा गया है. नाबालिग का बोर्ड से मेडिकल कराया जाएगा. पुलिस ने पर्चा बयान लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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नाबालिग से रेप में 10 साल की सजा
डूंगरपुर में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया है. सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 1 नवंबर 2020 को दोवड़ा थाने में एक नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी. उसकी बेटी रात को घर पर ही थी और सुबह नहीं मिली. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए उदयपुर जिले के कुराबड़ निवासी राज उर्फ राजकुमार सहित उसके एक अन्य साथी को नामजद किया. पीड़िता को कानोड़ से मुक्त करवाया और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की.
पीड़िता ने बयान दिया कि उसे राजकुमार बाइक पर बैठा कर कानोड़ ले गया था. जहां पर 15 दिन तक रोज रेप करता रहा. मामले में आज सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने राजकुमार को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं एक लाख 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.