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धौलपुर: डीएम ने किया "पूरा काम, पूरा दाम" विशेष अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

धौलपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम "पूरा काम पूरा दाम" विशेष अभियान रथ को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार से रवाना किया. इसके तहत उन्होंने बताया कि यह अभियान 26 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा.

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"पूरा काम, पूरा दाम" विशेष अभियान रथ रवाना
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Published : Feb 26, 2021, 7:40 PM IST

धौलपुर. श्रमिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जितना काम उतना दाम टास्क पूरा करने पर दिया जाता है. टास्क पूरा करने पर सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार श्रमिकों को दिया गया है.

इसी के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान के रथ को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार से रवाना किया. जिसके तहत उन्होंने बताया कि यह अभियान 26 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा. जिसके माध्यम से आमजन को मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में 220 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक मजदूरी मिलेगी.

इसके अलावा ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन के बाद अपने क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का अकुशल श्रम रोजगार पाने का अधिकार, काम के आवेदन के पश्चात् तिथिवार रसीद पाने का अधिकार, काम मांगने के 15 दिवस के भीतर काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार सहित टास्क पूरा करने पर सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार दिया गया है.

उन्होंने बताया कि कार्य स्थल पर श्रमिकों को छाया, पानी, दवाईयां जैसी अन्य सुविधाएं पाने का अधिकार, 15 दिवस में मजदूरी का भुगतान पाने का अधिकार, यदि इस अवधि में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो क्षतिपूर्ति भत्ता पाने का अधिकार दिया गया है.

पढ़ें: SPECIAL : मैक्सिको और अमेरिका में उगने वाली फसलें किनोवा, काला गेहूं और चिया...अब 'ग्रो इन इंडिया'

इसके अलावा उन्होंने बताया कि कार्यों से संबंधित सभी दस्तावेजों को देखने, निरीक्षण करने और सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला स्तर पर शिकायता दर्ज कराने का अधिकार सहित ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले कार्यो के ग्राम सभा के माध्यम से चुनाव का अधिकार दिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रभावी निरीक्षण कर पूरी मजदूरी हेतु आमजन को प्रेरित और जागरूक किया जाएगा.

धौलपुर. श्रमिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जितना काम उतना दाम टास्क पूरा करने पर दिया जाता है. टास्क पूरा करने पर सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार श्रमिकों को दिया गया है.

इसी के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान के रथ को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार से रवाना किया. जिसके तहत उन्होंने बताया कि यह अभियान 26 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा. जिसके माध्यम से आमजन को मनरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में 220 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक मजदूरी मिलेगी.

इसके अलावा ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन के बाद अपने क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का अकुशल श्रम रोजगार पाने का अधिकार, काम के आवेदन के पश्चात् तिथिवार रसीद पाने का अधिकार, काम मांगने के 15 दिवस के भीतर काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार सहित टास्क पूरा करने पर सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार दिया गया है.

उन्होंने बताया कि कार्य स्थल पर श्रमिकों को छाया, पानी, दवाईयां जैसी अन्य सुविधाएं पाने का अधिकार, 15 दिवस में मजदूरी का भुगतान पाने का अधिकार, यदि इस अवधि में मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो क्षतिपूर्ति भत्ता पाने का अधिकार दिया गया है.

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इसके अलावा उन्होंने बताया कि कार्यों से संबंधित सभी दस्तावेजों को देखने, निरीक्षण करने और सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला स्तर पर शिकायता दर्ज कराने का अधिकार सहित ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले कार्यो के ग्राम सभा के माध्यम से चुनाव का अधिकार दिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रभावी निरीक्षण कर पूरी मजदूरी हेतु आमजन को प्रेरित और जागरूक किया जाएगा.

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