धौलपुर. जिले के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 3 मार्च 2019 को 15 वर्षीय नाबालिग और उसकी बड़ी बहन को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को धौलपुर स्थित विशेष न्यायालय (पोस्को एक्ट) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है.
वहीं बाड़ी सदर थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मार्च 2019 को थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए एक तहरीर रिपोर्ट दी थी. वहीं दी गई तहरीर रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि उसकी एक नाबालिग और एक विवाहिता पुत्री को आरोपी फूल सिंह पुत्र बाबूलाल बघेल निवासी गांव पंचमपुरा थाना पहाड़गढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया. वहीं सदर थाना पुलिस ने तत्काल ही पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर रिपोर्ट पर आरोपी फूल सिंह पुत्र बाबूलाल बघेल निवासी गांव पंचम पुरा, थाना पहाड़गढ़, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश के खिलाफ धारा 363, 366 आईपीसी और 17,18 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 1 माह पहले दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया.
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बता दें कि पुलिस ने नाबालिग और उसकी विवाहित बड़ी बहन का मेडिकल कराकर न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए और साथ ही थाना पुलिस ने दोनों युवतियों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. लेकिन मामले का आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और वही बाड़ी सदर थाना पुलिस आरोपी की लगातार तलाश कर रही थी. बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी फूल सिंह को रोडवेज बस स्टैंड, धौलपुर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर धौलपुर स्थित विशेष न्यायालय (पोस्को एक्ट) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के समक्ष पेश किया. जहां से लैंगिक अपराधों से संबंधित न्यायधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी फूल सिंह को जेल भेजने के आदेश दे दिए.
सदर थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि मुकदमा नंबर 64/19 में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी फूल सिंह, पुत्र बाबूलाल बघेल निवासी गांव पंचम पुरा, थाना पहाड़गढ़, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश के खिलाफ दर्ज हुए धारा 363, 366 आईपीसी और 17,18 पोक्सो एक्ट के आरोपी पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया तथा जिसे धौलपुर स्थित विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के समक्ष पेश किया. उन्होंने कहा कि जहां से विशेष न्यायालय ने जैसी आदेश किए और न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए थाना पुलिस ने आरोपी फूल सिंह को जिला कारागृह धौलपुर दाखिल कराया है.